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EWS Certificate 2026: सामान्य वर्ग के लिए पात्रता, ₹8 लाख आय सीमा, जमीन की शर्तें और आवेदन प्रक्रिया

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EWS Certificate 2026: सामान्य वर्ग के लिए पात्रता, ₹8 लाख आय सीमा, जमीन की शर्तें और आवेदन प्रक्रिया
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EWS Certificate 2026 – पात्रता और आय संबंधी नियम

EWS का पूरा नाम Economically Weaker Section यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। EWS Certificate को आधिकारिक रूप से Income and Asset Certificate कहा जाता है। यह प्रमाण पत्र उन पात्र व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो लागू केंद्रीय आरक्षण नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण लाभ में शामिल नहीं हैं।

केंद्र सरकार के EWS नियमों के अनुसार परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। इसके साथ परिवार को कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट और आवासीय प्लॉट से संबंधित निर्धारित संपत्ति शर्तें भी पूरी करनी होती हैं।

इस लेख में EWS Certificate की पात्रता, सामान्य वर्ग के लिए नियम, ₹8 लाख की आय सीमा, जमीन और मकान की शर्तें, जरूरी दस्तावेज तथा मध्य प्रदेश में आवेदन से संबंधित सरकारी सेवा की जानकारी दी गई है।

EWS Certificate 2026 – मुख्य जानकारी

प्रमाण पत्र का नाम: EWS Income and Asset Certificate

पूरा नाम: Economically Weaker Section

लागू वर्ग: लागू SC, ST और OBC आरक्षण योजना में शामिल नहीं होने वाले पात्र व्यक्ति

केंद्र सरकार की आय सीमा: ₹8 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय

आरक्षण: लागू संवैधानिक और सरकारी प्रावधानों के अंतर्गत 10% तक

आय का वर्ष: आवेदन वर्ष से पहले का वित्तीय वर्ष

जारी करने वाला प्राधिकरण: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी

आवेदन का तरीका: संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के नियमों के अनुसार

मध्य प्रदेश की सरकारी सेवा: सेवा क्रमांक 6.7 – EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र

EWS Certificate क्या है?

EWS का अर्थ Economically Weaker Section यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। EWS Certificate एक आधिकारिक आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र है, जिसका उपयोग लागू सरकारी नियमों के अनुसार EWS आरक्षण का लाभ लेने की पात्रता साबित करने के लिए किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र उन आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए है जो संबंधित SC, ST और OBC आरक्षण योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। प्रमाण पत्र के माध्यम से आवेदक की पारिवारिक आय और निर्धारित संपत्ति संबंधी शर्तों की पुष्टि की जाती है।

केंद्र सरकार की सीधी भर्ती में पात्र EWS उम्मीदवार लागू नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकारी पदों और सेवाओं में आरक्षण का दावा कर सकते हैं। संबंधित संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी EWS आरक्षण लागू हो सकता है।

EWS Certificate के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

केंद्र सरकार के EWS नियमों के अंतर्गत आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • आवेदक लागू SC, ST या OBC आरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए।
  • परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
  • परिवार के पास निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक कृषि भूमि अथवा आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक को सक्षम अधिकारी के सामने सही जानकारी और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
  • संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी शर्तें पूरी होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण: केवल सामान्य वर्ग से होना EWS प्रमाण पत्र मिलने की गारंटी नहीं है। आवेदक को आय और संपत्ति दोनों की शर्तें पूरी करनी होती हैं।

EWS Certificate Income Limit 2026 – आय सीमा

केंद्र सरकार के EWS नियमों के अनुसार परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।

केंद्र सरकार की EWS पारिवारिक आय सीमा

₹8,00,000 से कम

आय की गणना आवेदन वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के आधार पर की जाती है।

आय की गणना में परिवार के सभी निर्धारित स्रोतों से प्राप्त आय शामिल की जाती है। यह केवल आवेदक की व्यक्तिगत सैलरी तक सीमित नहीं होती।

EWS में किन स्रोतों की आय गिनी जाती है?

  • वेतन और मजदूरी से प्राप्त आय।
  • कृषि से प्राप्त आय।
  • व्यापार से प्राप्त आय।
  • पेशे से प्राप्त आय।
  • अन्य स्रोतों से प्राप्त आय।
  • परिवार के सदस्यों की अन्य लागू कमाई।

उदाहरण के लिए, यदि परिवार की कुल सकल वार्षिक आय ₹7.50 लाख है, तो परिवार आय सीमा की शर्त पूरी करता है। लेकिन EWS पात्रता के लिए संपत्ति से जुड़ी सभी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

EWS Certificate Asset Criteria 2026 – जमीन और मकान की सीमा

केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार यदि परिवार के पास नीचे दी गई संपत्तियों में से कोई भी संपत्ति निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक है, तो परिवार को उसकी आय चाहे जितनी भी कम हो, EWS पात्रता से बाहर रखा जाता है।

संपत्ति का प्रकारअपात्रता की सीमापात्रता के लिए शर्त
कृषि भूमि5 एकड़ या अधिक5 एकड़ से कम
आवासीय फ्लैट1,000 वर्ग फुट या अधिक1,000 वर्ग फुट से कम
अधिसूचित नगरपालिका में आवासीय प्लॉट100 वर्ग गज या अधिक100 वर्ग गज से कम
अधिसूचित नगरपालिका के बाहर आवासीय प्लॉट200 वर्ग गज या अधिक200 वर्ग गज से कम

महत्वपूर्ण: ये संपत्ति की अधिकतम पात्रता सीमा नहीं, बल्कि अपात्रता की सीमाएं हैं। यदि परिवार के पास सूची में दी गई किसी भी संपत्ति की मात्रा निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक है, तो ₹8 लाख से कम आय होने पर भी वह केंद्रीय EWS पात्रता से बाहर हो जाएगा।

परिवार के अलग-अलग शहरों या स्थानों पर मौजूद संबंधित जमीन और संपत्ति को भी संपत्ति की जांच के समय एक साथ जोड़ा जाता है।

EWS Certificate में परिवार किसे माना जाता है?

केंद्र सरकार के EWS आय और संपत्ति संबंधी नियमों के अनुसार परिवार में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:

  • EWS लाभ के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति।
  • आवेदक के माता-पिता।
  • आवेदक के 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन।
  • आवेदक का पति या पत्नी।
  • आवेदक के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

आय की पात्रता जांचने के लिए इस परिभाषा में शामिल परिवार के सदस्यों की आय देखी जाती है। संपत्ति की जांच में उनकी संबंधित जमीन और मकान की जानकारी भी शामिल की जाती है।

EWS Certificate Eligibility के उदाहरण

उदाहरणपरिवार की स्थितिप्रारंभिक आकलन
उदाहरण 1आय ₹5 लाख, कृषि भूमि 2 एकड़, निर्धारित सीमा से अधिक संपत्ति नहींअन्य शर्तें पूरी होने पर पात्र हो सकता है
उदाहरण 2आय ₹7 लाख, कृषि भूमि 5 एकड़जमीन की सीमा के कारण अपात्र
उदाहरण 3आय ₹8.50 लाख, कोई बड़ी संपत्ति नहींआय की शर्त पूरी नहीं
उदाहरण 4आय ₹6 लाख, आवासीय फ्लैट 1,100 वर्ग फुटफ्लैट के आकार के कारण अपात्र
उदाहरण 5आय ₹7 लाख, अधिसूचित नगरपालिका में 80 वर्ग गज का प्लॉटअन्य शर्तें पूरी होने पर पात्र हो सकता है

ये उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं। प्रमाण पत्र जारी करने से पहले सक्षम अधिकारी परिवार की पूरी आय, संपत्ति, जमीन का स्थान और संबंधित दस्तावेजों की जांच करता है।

EWS Certificate के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए दस्तावेजों की सही सूची राज्य और प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के अनुसार अलग हो सकती है। सामान्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

  • आधार कार्ड, PAN Card, Voter ID या अन्य मान्य पहचान प्रमाण।
  • पता प्रमाण या जहां लागू हो वहां निवास प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो।
  • परिवार की आय का विवरण और संबंधित प्रमाण।
  • जहां लागू हो वहां सैलरी स्लिप या अन्य आय संबंधी रिकॉर्ड।
  • कृषि भूमि के स्वामित्व और भूमि रिकॉर्ड की जानकारी।
  • आवासीय मकान या प्लॉट के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज।
  • परिवार के सदस्यों की जानकारी और आवश्यक घोषणा।
  • स्व-घोषणा पत्र या शपथ पत्र, यदि अधिकारी द्वारा मांगा जाए।
  • सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज।

इस सूची को हर राज्य के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की अंतिम सूची न मानें। आवेदन करने से पहले अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल या स्थानीय प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी से दस्तावेजों की पुष्टि करें।

EWS Certificate के लिए Online Apply कैसे करें?

EWS प्रमाण पत्र की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अलग हो सकती है। सामान्य रूप से निम्नलिखित चरण अपनाए जा सकते हैं:

  1. आधिकारिक पोर्टल खोलें: अपने राज्य के सरकारी सेवा पोर्टल या e-District पोर्टल पर जाएं।
  2. EWS सेवा खोजें: Income and Asset Certificate for EWS या EWS Certificate विकल्प खोजें।
  3. रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें: नागरिक पंजीकरण पूरा करें या उपलब्ध लॉगिन प्रक्रिया अपनाएं।
  4. आवेदक की जानकारी भरें: व्यक्तिगत जानकारी, पता और परिवार का विवरण सही-सही दर्ज करें।
  5. आय का विवरण दें: संबंधित वित्तीय वर्ष की सकल पारिवारिक आय दर्ज करें।
  6. संपत्ति का विवरण दें: परिवार के पास मौजूद कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट और प्लॉट की जानकारी दें।
  7. दस्तावेज अपलोड करें: पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
  8. आवेदन जमा करें: जानकारी जांचने के बाद उपलब्ध प्रक्रिया से आवेदन सबमिट करें।
  9. सत्यापन: प्रमाण पत्र जारी करने से पहले सक्षम अधिकारी आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन कर सकता है।
  10. प्रमाण पत्र डाउनलोड करें: आवेदन स्वीकृत होने के बाद पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा से प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

आवेदन शुल्क, प्रक्रिया में लगने वाला समय, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा राज्य के नियमों पर निर्भर करती है।

मध्य प्रदेश में EWS Certificate के लिए आवेदन कैसे करें?

मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक eService पोर्टल पर सेवा क्रमांक 6.7 – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना उपलब्ध सेवा के रूप में सूचीबद्ध है।

मध्य प्रदेश के आवेदक सरकारी सेवा पोर्टल पर जाकर इस सेवा को खोज सकते हैं और आवेदन से संबंधित वर्तमान निर्देश देख सकते हैं।

MP EWS आवेदन के सामान्य चरण

  1. मध्य प्रदेश सरकार का आधिकारिक eService पोर्टल खोलें।
  2. Certificates, Licences / Permits सेक्शन में जाएं।
  3. सेवा क्रमांक 6.7 – EWS Income and Asset Certificate खोजें।
  4. सेवा का विवरण खोलकर वर्तमान आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी देखें।
  5. पोर्टल के निर्देशों या सरकार द्वारा बताए गए अधिकृत सेवा माध्यम का उपयोग करें।
  6. आवेदन पूरा करके उपलब्ध होने पर रसीद या रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें।
  7. जहां सुविधा उपलब्ध हो, आधिकारिक पोर्टल से आवेदन की स्थिति जांचें।

मध्य प्रदेश की आधिकारिक EWS सेवा

सेवा क्रमांक: 6.7

सेवा का नाम: EWS Income and Asset Certificate

MP Government eService Portal खोलें

MP e-Seva Portal खोलें

सरकारी सेवा सूची में EWS प्रमाण पत्र की सेवा उपलब्ध होने की पुष्टि होती है। आवेदन करने से पहले संबंधित सेवा पेज पर वर्तमान प्रक्रिया, दस्तावेज, शुल्क और समय सीमा की जांच करें। यह जरूरी नहीं है कि हर जिले में आवेदन के चरण और दस्तावेजों की सूची एक जैसी हो।

EWS Certificate कौन जारी करता है?

केंद्र सरकार के EWS आरक्षण का लाभ लेने के लिए Income and Asset Certificate निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। Department of Personnel and Training (DoPT) के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के आरक्षण लाभ के लिए प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों का निर्धारण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करते हैं।

राज्य द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुसार प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, अनुविभागीय अधिकारी या अन्य नामित राजस्व अधिकारी जारी कर सकते हैं।

आवेदन करने से पहले अपने राज्य में वर्तमान में अधिकृत अधिकारी और निर्धारित प्रमाण पत्र प्रारूप की पुष्टि जरूर करें।

EWS Certificate के फायदे

  • केंद्र सरकार की भर्ती में आरक्षण: पात्र EWS उम्मीदवार लागू नियमों के अनुसार केंद्र सरकार की सीधी भर्ती में निर्धारित आरक्षण का दावा कर सकते हैं।
  • शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश: संबंधित संवैधानिक और प्रवेश नियमों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवारों को शैक्षणिक संस्थानों में EWS आरक्षण मिल सकता है।
  • पात्र अवसरों तक पहुंच: जहां संबंधित भर्ती या प्रवेश प्राधिकरण इसे स्वीकार करता है, वहां यह प्रमाण पत्र EWS स्थिति का दस्तावेजी प्रमाण होता है।
  • आधिकारिक पात्रता सत्यापन: यह प्रमाण पत्र परिवार की आय और संपत्ति संबंधी शर्तों की जांच के लिए आधिकारिक आधार प्रदान करता है।

केवल EWS प्रमाण पत्र होने से सरकारी नौकरी, प्रवेश या आर्थिक सहायता अपने आप नहीं मिलती। प्रत्येक भर्ती, प्रवेश या योजना की अलग पात्रता, अधिसूचना और आवेदन प्रक्रिया होती है।

EWS Reservation के महत्वपूर्ण नियम

  • संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम, 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान लेकर आया।
  • केंद्र सरकार के नियमों के अंतर्गत पात्र EWS उम्मीदवारों को लागू सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का प्रावधान है।
  • EWS प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।
  • प्रमाण पत्र की संबंधित भर्ती या प्रवेश प्राधिकरण द्वारा जांच की जा सकती है।
  • केंद्र सरकार की भर्ती में प्रमाण पत्र जमा करने की महत्वपूर्ण तारीख सामान्यतः आवेदन की अंतिम तारीख होती है, जब तक अधिसूचना में कोई अलग तारीख निर्धारित न हो।
  • प्रमाण पत्र की वैधता और वित्तीय वर्ष संबंधी शर्तें संबंधित भर्ती या प्रवेश अधिसूचना के अनुसार जांचनी चाहिए।

Central EWS और State EWS में अंतर

EWS प्रमाण पत्र की शर्तें इस बात पर निर्भर कर सकती हैं कि आवेदक केंद्र सरकार के आरक्षण का लाभ लेना चाहता है या किसी विशेष राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत आवेदन कर रहा है।

विषयCentral EWSState EWS
लागू नियमकेंद्र सरकार के निर्देशसंबंधित राज्य सरकार के नियम
आय की शर्तउल्लेखित केंद्रीय नियमों के अनुसार ₹8 लाख से कमसंबंधित राज्य की अधिसूचना देखें
प्रमाण पत्र प्रारूपनिर्धारित केंद्रीय प्रारूपराज्य के नियमों में मान्य प्रारूप
जारी करने वाला अधिकारीराज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारीराज्य नियमों के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी
उपयोगलागू केंद्रीय भर्ती और प्रवेशसंबंधित राज्य की भर्ती, प्रवेश या लाभ

यदि आप केंद्र सरकार की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो भर्ती अधिसूचना में दिए गए EWS प्रमाण पत्र के प्रारूप को ध्यान से देखें। केवल राज्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र होने से यह जरूरी नहीं कि वह हर केंद्रीय भर्ती में स्वीकार हो। प्रमाण पत्र निर्धारित केंद्रीय प्रारूप और जारी करने वाले सक्षम अधिकारी की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।

EWS Certificate Apply करने से पहले जरूरी बातें

  • आवेदन से पहले जांचें कि आप संबंधित SC, ST या OBC आरक्षण योजना में शामिल तो नहीं हैं।
  • केंद्रीय EWS परिवार की परिभाषा के अनुसार सभी सदस्यों की सकल वार्षिक आय जोड़ें।
  • आवेदन वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की आय की गणना करें।
  • अलग-अलग स्थानों पर परिवार के नाम मौजूद कृषि भूमि और आवासीय संपत्ति को शामिल करें।
  • जांचें कि आवासीय प्लॉट अधिसूचित नगरपालिका में है या अन्य क्षेत्र में।
  • भर्ती या प्रवेश प्राधिकरण द्वारा मांगे गए सही प्रमाण पत्र प्रारूप का उपयोग करें।
  • आवेदन में सही जानकारी और वास्तविक दस्तावेज ही दें।
  • संबंधित अधिसूचना में प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख और जमा करने की अंतिम तारीख जांचें।

EWS Certificate के Official Links

आधिकारिक संसाधनउपयोग
DoPT Office Memorandum – 28 March 2024केंद्र सरकार के आरक्षण निर्देश और EWS पात्रता
Central EWS Rules and Certificate Formatमूल EWS निर्देश और निर्धारित प्रमाण पत्र प्रारूप
MP Government eService Portalमध्य प्रदेश की EWS सेवा सूची, सेवा क्रमांक 6.7
MP e-Seva Portalमध्य प्रदेश की नागरिक सेवाएं
PIB – Government Clarification on EWSEWS आरक्षण और पात्रता पर सरकारी स्पष्टीकरण

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. 2026 में EWS Certificate की आय सीमा कितनी है?

केंद्र सरकार के EWS नियमों के अनुसार परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। आय की गणना आवेदन वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के आधार पर होती है। परिवार को संपत्ति संबंधी शर्तें भी पूरी करनी होती हैं।

2. क्या सामान्य वर्ग का उम्मीदवार EWS Certificate बनवा सकता है?

हां, सामान्य वर्ग का पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकता है, यदि वह लागू SC, ST या OBC आरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है और केंद्र सरकार की आय तथा संपत्ति संबंधी शर्तें पूरी करता है।

3. क्या परिवार की आय ₹8 लाख से कम होने पर EWS प्रमाण पत्र मिल जाएगा?

जरूरी नहीं। परिवार को कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट और आवासीय प्लॉट की शर्तें भी पूरी करनी होंगी। किसी एक संपत्ति का निर्धारित अपात्रता सीमा के बराबर या अधिक होना आवेदन को अपात्र बना सकता है।

4. क्या EWS में कृषि भूमि भी गिनी जाती है?

हां। यदि परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है, तो आय चाहे जितनी भी हो, वह केंद्रीय EWS पात्रता से बाहर हो जाता है।

5. EWS के लिए आवासीय फ्लैट की सीमा कितनी है?

केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार 1,000 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल वाला आवासीय फ्लैट रखने वाला परिवार EWS पात्रता से बाहर होता है।

6. EWS में आवासीय प्लॉट की सीमा कितनी है?

अधिसूचित नगरपालिका में 100 वर्ग गज या अधिक और अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या अधिक आवासीय प्लॉट होने पर परिवार EWS पात्रता से बाहर होता है।

7. EWS Certificate में किसकी आय गिनी जाती है?

केंद्रीय नियमों में आवेदक, माता-पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को परिवार में शामिल किया गया है। परिवार के सभी संबंधित आय स्रोतों को देखा जाता है।

8. क्या OBC उम्मीदवार EWS Certificate बनवा सकता है?

जो व्यक्ति लागू केंद्रीय OBC आरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल है, वह केंद्रीय EWS आरक्षण के लिए पात्र नहीं है। यदि किसी समुदाय का नाम राज्य की OBC सूची में है लेकिन केंद्रीय OBC सूची में नहीं है, तो आवेदन करने से पहले संबंधित केंद्रीय नियम और आधिकारिक अधिसूचना जांचनी चाहिए।

9. मध्य प्रदेश में EWS Certificate के लिए कहां आवेदन करें?

मध्य प्रदेश सरकार के eService पोर्टल पर EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा क्रमांक 6.7 सूचीबद्ध है। आवेदक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर सेवा का विवरण और वर्तमान आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं।

10. EWS Certificate कौन जारी करता है?

EWS प्रमाण पत्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी जारी करता है। आवेदन से पहले अधिकृत अधिकारी और प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप की पुष्टि करें।

11. क्या EWS Certificate सभी सरकारी नौकरियों में मान्य होता है?

प्रमाण पत्र संबंधित भर्ती अधिसूचना में बताई गई जारी करने वाले अधिकारी, प्रारूप और तारीख की शर्तों को पूरा करना चाहिए। आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती की अधिसूचना जरूर जांचें।

12. क्या EWS Certificate से सरकारी नौकरी या एडमिशन की गारंटी मिलती है?

नहीं। यह लागू EWS आरक्षण का दावा करने की पात्रता का प्रमाण है। नौकरी या प्रवेश संबंधित परीक्षा, मेरिट, सीटों, भर्ती नियमों और अन्य पात्रता शर्तों पर निर्भर करता है।

Disclaimer – जरूरी सूचना

यह लेख Department of Personnel and Training (DoPT) के निर्देशों, विशेष रूप से 28 मार्च 2024 के समेकित Office Memorandum में दिए गए केंद्रीय EWS आय और संपत्ति मानदंडों पर आधारित है। राज्य स्तर पर आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी, दस्तावेज और प्रमाण पत्र का प्रारूप अलग हो सकता है। मध्य प्रदेश के eService पोर्टल पर EWS Income and Asset Certificate की सेवा क्रमांक 6.7 सूचीबद्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान सरकारी निर्देशों की पुष्टि करें। संबंधित भर्ती, प्रवेश या सरकारी अधिसूचना में दिए गए नियम ही अंतिम रूप से लागू होंगे। My Project HD एक स्वतंत्र सूचना मंच है और किसी सरकारी विभाग से संबद्ध नहीं है।

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