केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए EWS के नियम 2026: आय सीमा, पात्रता और आरक्षण की पूरी जानकारी
केंद्र सरकार की नौकरियों में EWS (Economically Weaker Sections) आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो SC, ST और OBC की मौजूदा आरक्षण श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। भारत सरकार ने पात्र EWS उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती में अधिकतम 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है।
यदि आप SSC, UPSC, Railway या अन्य केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो EWS पात्रता के नियम समझना बहुत जरूरी है। केवल परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ कृषि भूमि, मकान और अन्य निर्धारित संपत्ति से संबंधित शर्तें भी लागू होती हैं।
इस लेख में आपको केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए EWS के नियम, आय सीमा, परिवार की परिभाषा, संपत्ति की सीमा, प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया और आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों की पूरी जानकारी मिलेगी।
EWS आरक्षण: मुख्य जानकारी
- आरक्षण: लागू केंद्र सरकार की सीधी भर्तियों में अधिकतम 10%।
- पारिवारिक आय: सालाना 8 लाख रुपये से कम।
- पात्र वर्ग: SC, ST और OBC आरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति।
- आय की गणना: आवेदन के वर्ष से पहले वाले वित्तीय वर्ष की आय।
- प्रमाण पत्र: सक्षम अधिकारी द्वारा जारी Income and Asset Certificate।
- संपत्ति सीमा: कृषि भूमि, फ्लैट और आवासीय प्लॉट की निर्धारित सीमाएं लागू।
- लागू क्षेत्र: पात्रता के अनुसार केंद्र सरकार की अधिसूचित सीधी भर्ती।
1. EWS आरक्षण क्या है?
EWS का पूरा नाम Economically Weaker Sections है, जिसका हिंदी अर्थ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। यह आरक्षण संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से लागू किया गया था। इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए।
इन संवैधानिक प्रावधानों के तहत सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% तक आरक्षण देने की अनुमति दी गई है। यह लाभ उन लोगों के लिए है जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
केंद्र सरकार की नौकरियों में EWS आरक्षण को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सरकारी निर्देशों के अनुसार लागू किया जाता है।
EWS आरक्षण की महत्वपूर्ण बातें
- यह आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण है।
- पात्र उम्मीदवार अधिसूचित सीधी सरकारी भर्तियों में इसका लाभ ले सकते हैं।
- अधिकतम आरक्षण का प्रावधान 10% है।
- पात्रता के लिए आय और संपत्ति दोनों की जांच होती है।
- आरक्षण का लाभ लेने के लिए निर्धारित EWS प्रमाण पत्र आवश्यक है।
2. केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए EWS आय सीमा 2026
केंद्र सरकार के EWS नियमों के अनुसार परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
परिवार की आय की गणना करते समय सभी स्रोतों से होने वाली आय को शामिल किया जाता है। इसमें वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय शामिल है। प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले वर्ष से पहले वाले वित्तीय वर्ष की सकल वार्षिक आय को आधार माना जाता है।
| परिवार की सालाना आय | आय संबंधी स्थिति |
|---|---|
| 3,00,000 रुपये | आय सीमा की शर्त पूरी |
| 5,00,000 रुपये | आय सीमा की शर्त पूरी |
| 7,50,000 रुपये | आय सीमा की शर्त पूरी |
| 7,99,999 रुपये | आय सीमा की शर्त पूरी |
| 8,00,000 रुपये | आय की शर्त पूरी नहीं |
| 9,00,000 रुपये | आय की शर्त पूरी नहीं |
महत्वपूर्ण: केवल आय 8 लाख रुपये से कम होना EWS प्रमाण पत्र पाने की गारंटी नहीं है। उम्मीदवार को निर्धारित संपत्ति संबंधी शर्तें और अन्य पात्रता नियम भी पूरे करने होंगे।
EWS में किन स्रोतों की आय शामिल होती है?
- नौकरी या रोजगार से मिलने वाला वेतन।
- कृषि से होने वाली आय।
- व्यापार से होने वाली आय।
- पेशे से होने वाली आय।
- अन्य सभी स्रोतों से प्राप्त आय।
3. EWS में परिवार के किन सदस्यों को शामिल किया जाता है?
EWS पात्रता निर्धारित करने के लिए सरकारी नियमों में परिवार की एक विशेष परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
- EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति।
- आवेदक के माता-पिता।
- 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित भाई-बहन।
- आवेदक का पति या पत्नी।
- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।
इस परिभाषा के अंतर्गत आने वाले परिवार के सदस्यों की आय और संपत्ति को EWS पात्रता की जांच में शामिल किया जाता है। परिवार के अलग-अलग स्थानों या शहरों में मौजूद संपत्तियों को भी निर्धारित संपत्ति परीक्षण के लिए एक साथ जोड़ा जाता है।
4. EWS के लिए जमीन और मकान की संपत्ति सीमा
किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होने पर भी वह EWS के लिए अपात्र हो सकता है, यदि उसके पास निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक संपत्ति है।
केंद्र सरकार के EWS नियमों के अनुसार परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक संपत्ति होने पर उसे EWS पात्रता से बाहर रखा जाता है:
| संपत्ति का प्रकार | अपात्रता की सीमा |
|---|---|
| कृषि भूमि | 5 एकड़ या उससे अधिक |
| आवासीय फ्लैट | 1,000 वर्ग फुट या उससे अधिक |
| अधिसूचित नगरपालिकाओं में आवासीय प्लॉट | 100 वर्ग गज या उससे अधिक |
| अन्य क्षेत्रों में आवासीय प्लॉट | 200 वर्ग गज या उससे अधिक |
संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण नियम
- निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक कोई एक संपत्ति होने पर भी परिवार EWS से बाहर हो सकता है।
- अलग-अलग शहरों या स्थानों पर परिवार के नाम मौजूद संपत्तियों को निर्धारित संपत्ति परीक्षण में एक साथ जोड़ा जाता है।
- आवासीय प्लॉट की सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि वह अधिसूचित नगरपालिका के अंदर है या बाहर।
- परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम होने पर भी संपत्ति संबंधी शर्तें लागू रहती हैं।
5. केंद्र सरकार की नौकरियों में EWS के लिए पात्रता
केंद्र सरकार की सीधी भर्ती में EWS आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को सामान्यतः निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी करनी होती हैं:
1. आरक्षण श्रेणी की शर्त
उम्मीदवार संबंधित नियमों के अनुसार SC, ST या OBC आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए।
2. आय की शर्त
प्रमाण पत्र के आवेदन के वर्ष से पहले वाले वित्तीय वर्ष में परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
3. संपत्ति की शर्त
परिवार के पास निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक अपात्रता वाली संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
4. वैध प्रमाण पत्र
सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income and Asset Certificate होना चाहिए।
5. भर्ती की अन्य शर्तें
उम्मीदवार को संबंधित भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य आवश्यक शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
6. कौन EWS आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता?
केंद्र सरकार के EWS नियमों के अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवार इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते:
- SC आरक्षण के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार।
- ST आरक्षण के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार।
- लागू Central List के अंतर्गत OBC आरक्षण में शामिल उम्मीदवार।
- जिन परिवारों की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये या उससे अधिक है।
- जिन परिवारों के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है।
- जिन परिवारों के पास 1,000 वर्ग फुट या उससे बड़ा आवासीय फ्लैट है।
- जिन परिवारों के पास निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक आवासीय प्लॉट है।
इन सभी शर्तों को एक साथ जांचना जरूरी है। केवल व्यक्तिगत आय कम होने के आधार पर EWS आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता।
7. EWS Certificate क्या होता है?
EWS Certificate को आधिकारिक रूप से Income and Asset Certificate कहा जाता है। यह सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र है, जो यह प्रमाणित करता है कि आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता है।
इस प्रमाण पत्र का उपयोग पात्र उम्मीदवार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू EWS आरक्षण का लाभ लेने के लिए कर सकते हैं।
EWS Certificate कौन जारी करता है?
यह प्रमाण पत्र लागू सरकारी निर्देशों के अंतर्गत अधिसूचित सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी शामिल हो सकते हैं:
- जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट।
- कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर।
- अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (SDM)।
- निर्धारित श्रेणी के कार्यपालक मजिस्ट्रेट।
- तहसीलदार से नीचे के पद का न होने वाला राजस्व अधिकारी।
- अन्य अधिकृत सक्षम अधिकारी।
प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी और आवेदन की प्रक्रिया राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के अनुसार अलग हो सकती है।
8. EWS Certificate बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
EWS Income and Asset Certificate के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। वास्तविक दस्तावेजों की सूची संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के नियमों पर निर्भर करती है।
- आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- आय प्रमाण से जुड़े दस्तावेज।
- परिवार का विवरण और आवश्यक स्व-घोषणा पत्र।
- कृषि भूमि के रिकॉर्ड या जमीन संबंधी दस्तावेज।
- आवासीय संपत्ति के दस्तावेज, जहां लागू हों।
- राशन कार्ड या परिवार से संबंधित अन्य मान्य दस्तावेज, यदि आवश्यक हों।
- सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज।
9. EWS Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
पात्र उम्मीदवार अपने राज्य के अधिकृत सरकारी सेवा पोर्टल या निर्धारित राजस्व कार्यालय के माध्यम से EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामान्य आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आधिकारिक पोर्टल खोलें: अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के आधिकारिक Citizen Service अथवा e-District पोर्टल पर जाएं।
- सेवा खोजें: Economically Weaker Sections के Income and Asset Certificate की सेवा चुनें।
- रजिस्ट्रेशन करें: जरूरत पड़ने पर पोर्टल पर पंजीकरण करके लॉगिन करें।
- आवेदन भरें: अपनी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार की आय और संपत्ति का विवरण दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक पहचान, आय, निवास और संपत्ति संबंधी दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें: सभी जानकारियों की जांच करके आवेदन सबमिट करें।
- सत्यापन: संबंधित अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेंगे।
- प्रमाण पत्र प्राप्त करें: आवेदन स्वीकृत होने के बाद अधिकृत पोर्टल या कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
आवेदन के लिए हमेशा सरकारी पोर्टल का ही उपयोग करें और अनधिकृत एजेंटों या वेबसाइटों से बचें।
10. SSC, UPSC, Railway और अन्य केंद्र सरकार की नौकरियों में EWS आरक्षण
केंद्र सरकार की लागू सीधी भर्तियों में EWS आरक्षण उपलब्ध है। उम्मीदवार संबंधित भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन में EWS श्रेणी और उसकी सीटों की जानकारी देख सकते हैं।
| भर्ती | EWS आरक्षण की जानकारी |
|---|---|
| SSC CGL | अधिसूचित EWS रिक्तियों के अनुसार। |
| SSC CHSL | अधिसूचित EWS रिक्तियों के अनुसार। |
| UPSC Civil Services | लागू सीधी भर्ती में EWS आरक्षण। |
| Railway Recruitment | अधिसूचित भर्ती में लागू EWS रिक्तियां। |
| केंद्र सरकार के विभाग | संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार। |
ध्यान दें: 10% आरक्षण के प्रावधान का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक भर्ती परीक्षा में घोषित कुल पदों में से अनिवार्य रूप से 10% सीटें EWS के लिए उपलब्ध होंगी। वास्तविक रिक्तियों, रोस्टर और भर्ती नियमों के अनुसार श्रेणीवार सीटें निर्धारित की जाती हैं।
11. क्या प्राइवेट नौकरी में भी EWS आरक्षण मिलता है?
संविधान के अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत EWS आरक्षण का प्रावधान राज्य के अधीन पदों और सेवाओं में नियुक्तियों से संबंधित है। इससे सामान्य निजी क्षेत्र की नौकरियों में अपने आप 10% आरक्षण अनिवार्य नहीं हो जाता।
निजी कंपनियां अपनी भर्ती और विविधता संबंधी नीतियां बना सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार के EWS नौकरी आरक्षण को निजी क्षेत्र में लागू होने वाला सार्वभौमिक रोजगार अधिकार नहीं समझना चाहिए।
12. सरकारी नौकरी के लिए EWS Certificate से जुड़े महत्वपूर्ण नियम
- जहां आवश्यक हो, निर्धारित केंद्र सरकार के प्रारूप में Income and Asset Certificate बनवाएं।
- प्रमाण पत्र के वित्तीय वर्ष और जारी होने की तारीख से जुड़ी शर्तें भर्ती नोटिफिकेशन में जांचें।
- भर्ती विभाग द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के प्रारूप और वैधता संबंधी निर्देशों का पालन करें।
- परिवार की आय और संपत्ति की सही जानकारी दें।
- कृषि भूमि या आवासीय संपत्ति की जानकारी न छिपाएं।
- दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र और संबंधित दस्तावेज अपने पास रखें।
- आवेदन की अंतिम तारीख और प्रमाण पत्र जमा करने के निर्देशों का पालन करें।
क्या पुराना EWS Certificate इस्तेमाल कर सकते हैं?
पुराना EWS प्रमाण पत्र नई भर्ती के लिए अपने आप वैध मान लेना सही नहीं है। EWS प्रमाण पत्र संबंधित वित्तीय वर्ष और भर्ती नोटिफिकेशन में दी गई शर्तों से जुड़ा होता है। उम्मीदवार को यह जांचना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए नया प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है या नहीं।
13. गलत EWS Certificate जमा करने पर क्या होगा?
भर्ती करने वाला विभाग उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए Income and Asset Certificate की वास्तविकता और पात्रता की जानकारी जारी करने वाले अधिकारी से सत्यापित कर सकता है।
यदि कोई उम्मीदवार गलत या फर्जी EWS प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, तो लागू सरकारी निर्देशों और नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है और सेवा समाप्त की जा सकती है। इसलिए हमेशा सही जानकारी और वास्तविक दस्तावेज जमा करें।
14. EWS Reservation से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. 2026 में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए EWS की आय सीमा कितनी है?
परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके लिए प्रमाण पत्र के आवेदन के वर्ष से पहले वाले वित्तीय वर्ष की आय देखी जाती है।
Q2. केंद्र सरकार की नौकरियों में EWS को कितना आरक्षण मिलता है?
पात्र EWS उम्मीदवारों के लिए लागू केंद्र सरकार की सीधी भर्ती में अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान है।
Q3. क्या OBC उम्मीदवार EWS Certificate बनवा सकते हैं?
जो उम्मीदवार लागू Central OBC आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, वे केंद्र सरकार के EWS नियमों के तहत EWS आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते।
Q4. क्या परिवार की आय ठीक 8 लाख रुपये होने पर EWS मिलेगा?
नहीं। निर्धारित आय सीमा 8 लाख रुपये से कम है। 8 लाख रुपये या उससे अधिक आय होने पर आय संबंधी पात्रता पूरी नहीं होती।
Q5. क्या 5 एकड़ कृषि भूमि वाले परिवार को EWS Certificate मिल सकता है?
नहीं। 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि रखने वाला परिवार निर्धारित संपत्ति नियमों के अनुसार EWS के लिए अपात्र होता है, चाहे उसकी आय कितनी भी कम हो।
Q6. क्या SSC और UPSC भर्ती में EWS Certificate जरूरी है?
जो उम्मीदवार EWS आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें संबंधित SSC, UPSC या अन्य भर्ती नोटिफिकेशन में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित Income and Asset Certificate जमा करना होता है।
Q7. EWS Certificate कौन जारी कर सकता है?
जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, SDM या अधिकृत राजस्व अधिकारी जैसे लागू सरकारी निर्देशों के तहत सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं।
Q8. क्या प्राइवेट कंपनियों में EWS आरक्षण मिलता है?
केंद्र सरकार के EWS आरक्षण के नियम सामान्य निजी क्षेत्र की नौकरियों पर अपने आप लागू नहीं होते हैं।
Q9. क्या EWS Certificate हर साल वैध रहता है?
जरूरी नहीं। उम्मीदवार को संबंधित वित्तीय वर्ष, प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख और भर्ती नोटिफिकेशन में दी गई वैधता संबंधी शर्तों का पालन करना चाहिए।
Q10. क्या EWS पात्रता में माता-पिता की संपत्ति भी शामिल होती है?
हां। निर्धारित परिवार की परिभाषा में माता-पिता शामिल होते हैं। उनकी आय और संपत्ति को भी EWS पात्रता निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाता है।
15. EWS के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट और उपयोगी लिंक
EWS आरक्षण और प्रमाण पत्र से संबंधित सही एवं नवीनतम जानकारी के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित सरकारी वेबसाइट देख सकते हैं:
- Department of Personnel and Training (DoPT) – केंद्र सरकार के आरक्षण नियम और भर्ती संबंधी निर्देश।
- Press Information Bureau (PIB) – EWS पात्रता और सरकारी स्पष्टीकरण से संबंधित आधिकारिक समाचार।
- Staff Selection Commission (SSC) – भर्ती नोटिफिकेशन और प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश।
- Union Public Service Commission (UPSC) – परीक्षा नोटिफिकेशन और पात्रता संबंधी जानकारी।
- ServicePlus Government Services – इसमें शामिल राज्य सरकारों की प्रमाण पत्र सेवाएं।
निष्कर्ष
EWS आरक्षण उन आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो SC, ST और OBC की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में शामिल नहीं हैं। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए 8 लाख रुपये से कम पारिवारिक आय, संपत्ति संबंधी सीमाएं और प्रमाण पत्र से जुड़े सभी सरकारी नियमों को पूरा करना जरूरी है।
SSC, UPSC, Railway या अन्य केंद्र सरकार की भर्ती में आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और EWS प्रमाण पत्र के प्रारूप तथा वित्तीय वर्ष संबंधी शर्तों की जांच करें। सही दस्तावेज और समय पर सत्यापन भर्ती प्रक्रिया में होने वाली परेशानियों से बचा सकते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। EWS पात्रता और प्रमाण पत्र की शर्तें भारत सरकार के लागू निर्देशों तथा संबंधित भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार निर्धारित होती हैं। आवेदन करने से पहले सक्षम प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी और संबंधित भर्ती विभाग से नवीनतम नियमों की पुष्टि अवश्य करें।