बिहार RTPS पोर्टल से EWS Certificate ऑनलाइन कैसे बनाएं?
बिहार के पात्र नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए राज्य के आधिकारिक RTPS / ServicePlus पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर अंचल (Block/Circle), अनुमंडल (Sub-Division) और जिला (District) स्तर की सेवाएं उपलब्ध हैं।
इस लेख में जानिए कि बिहार में EWS प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं, आवेदन की स्थिति कैसे देखें और प्रमाण-पत्र कैसे डाउनलोड करें।
1. बिहार EWS Certificate का आधिकारिक पोर्टल
EWS प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन केवल बिहार सरकार के आधिकारिक ServicePlus पोर्टल से करें। किसी अनजान वेबसाइट या ऐसे एजेंट पर भरोसा न करें जो प्रमाण-पत्र की गारंटी देता हो।
आधिकारिक RTPS वेबसाइट: https://serviceonline.bihar.gov.in/
पोर्टल पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन सेवा खोजें।
2. बिहार में EWS Certificate के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
EWS आरक्षण उन पात्र व्यक्तियों के लिए है जो लागू नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC/OBC) के आरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
केंद्र सरकार के EWS नियमों के अनुसार सामान्यतः आवेदन करने वाले परिवार की सकल वार्षिक आय पिछले वित्तीय वर्ष में 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके साथ निर्धारित संपत्ति संबंधी शर्तों को भी पूरा करना आवश्यक है।
केंद्र सरकार के EWS के लिए आय और संपत्ति की शर्तें
- परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- कृषि भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए।
- आवासीय फ्लैट का क्षेत्रफल 1,000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए।
- अधिसूचित नगरपालिकाओं में आवासीय प्लॉट 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
- अन्य क्षेत्रों में आवासीय प्लॉट 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
परिवार की निर्धारित परिभाषा और अलग-अलग स्थानों पर मौजूद संपत्ति को जोड़कर देखने के नियम भी लागू होते हैं। केवल आय 8 लाख से कम होना EWS पात्रता की गारंटी नहीं है। बिहार राज्य के नियम और किसी परीक्षा या प्रवेश प्रक्रिया में स्वीकार किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप अलग हो सकता है। संबंधित अधिसूचना जरूर देखें।
3. बिहार EWS Certificate के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए दस्तावेजों की स्पष्ट और पढ़ने योग्य प्रतियां तैयार रखें। ऑनलाइन फॉर्म में दिखाई गई अनिवार्य दस्तावेज सूची को प्राथमिकता दें।
- हाल की स्व-अभिप्रमाणित फोटो।
- आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान प्रमाण।
- निवास प्रमाण-पत्र या मान्य पता प्रमाण, जहां आवश्यक हो।
- परिवार की आय से संबंधित जानकारी और दस्तावेज।
- जमीन और संपत्ति का विवरण, जहां लागू हो।
- निर्धारित EWS स्व-घोषणा पत्र / Undertaking (आवश्यक होने पर Form-II)।
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
- उच्च स्तर पर आवेदन करते समय पहले जारी प्रमाण-पत्र का नंबर और टोकन / रेफरेंस विवरण, यदि फॉर्म में मांगा जाए।
गलत आय या संपत्ति की जानकारी न दें। प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले संबंधित अधिकारी दस्तावेजों और जानकारी का सत्यापन कर सकते हैं।
4. बिहार RTPS से EWS Certificate ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Step 1: आधिकारिक RTPS पोर्टल खोलें
अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में बिहार RTPS / ServicePlus पोर्टल खोलें।
Step 2: EWS प्रमाण-पत्र की सेवा खोजें
होम पेज पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं में जाएं। वहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाली सेवा चुनें। इसमें अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर के विकल्प मिल सकते हैं।
Step 3: आवेदन का सही स्तर चुनें
नया आवेदन करने के लिए उपलब्ध होने पर अंचल / प्रखंड स्तर का विकल्प चुनें। अनुमंडल और जिला स्तर के फॉर्म में पहले जारी प्रमाण-पत्र का नंबर और टोकन नंबर मांगा जा सकता है। जिस स्तर का प्रमाण-पत्र संबंधित संस्था या विभाग मांग रहा है, उसी के अनुसार विकल्प चुनें।
Step 4: आवेदक की जानकारी भरें
ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही-सही भरें। इसमें निम्न विवरण शामिल हो सकते हैं:
- प्रमाण-पत्र की भाषा या प्रारूप।
- आवेदक का नाम हिंदी और अंग्रेजी में।
- लिंग और जन्म तिथि।
- पता, जिला, अनुमंडल और प्रखंड।
- परिवार की आय और संबंधित संपत्ति का विवरण।
- मोबाइल नंबर और संपर्क संबंधी जानकारी।
नाम की स्पेलिंग अपने पहचान दस्तावेजों के अनुसार ही भरें।
Step 5: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
फोटो, स्व-घोषणा पत्र और फॉर्म में मांगे गए अन्य दस्तावेज अपलोड करें। पोर्टल पर बताई गई फाइल के प्रकार और आकार की सीमा का पालन करें। सबमिट करने से पहले जांच लें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।
Step 6: फॉर्म जांचकर Submit करें
भरी गई सभी जानकारियों को दोबारा जांचें। जानकारी सही होने पर आवेदन सबमिट करें। आवेदन के बाद मिलने वाली रसीद या Application Reference Number को सुरक्षित रख लें।
Step 7: आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें
आवेदन संख्या, रसीद और टोकन नंबर संभालकर रखें। आवेदन की स्थिति देखने और आगे के प्रशासनिक स्तर पर आवेदन करने में इनकी जरूरत पड़ सकती है।
5. बिहार में EWS Certificate के तीन स्तर
| स्तर | संबंधित अधिकारी | महत्वपूर्ण जानकारी |
|---|---|---|
| अंचल / प्रखंड | राजस्व अधिकारी / अंचल स्तर | नए आवेदन की शुरुआत सामान्यतः इसी स्तर से की जाती है। |
| अनुमंडल | अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) | फॉर्म में अंचल स्तर के प्रमाण-पत्र का नंबर और टोकन नंबर मांगा जा सकता है। |
| जिला | जिलाधिकारी स्तर | अंचल या अनुमंडल स्तर पर जारी प्रमाण-पत्र का विवरण मांगा जा सकता है। |
पोर्टल पर उपलब्ध सेवा और फॉर्म की शर्तों के अनुसार आवेदन का रास्ता चुनें। यह जरूरी नहीं है कि हर आवेदक को तीनों स्तरों के प्रमाण-पत्र बनवाने हों। जिस नौकरी या प्रवेश प्रक्रिया के लिए प्रमाण-पत्र चाहिए, उसकी शर्त जरूर जांचें।
6. बिहार EWS Certificate आवेदन का Status कैसे चेक करें?
- बिहार RTPS पोर्टल खोलें।
- Track Application Status विकल्प पर जाएं।
- उपलब्ध विकल्प के अनुसार Application Reference Number या अन्य जानकारी चुनें।
- मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें।
- स्क्रीन पर आवेदन की वर्तमान स्थिति और निर्देश देखें।
यदि आवेदन Pending है, तो पोर्टल के निर्देशों का पालन करें और अधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा करें। आवेदन Reject होने पर अस्वीकृति का कारण देखें और नियमानुसार सुधार या पुनः आवेदन करें।
7. बिहार EWS Certificate Download कैसे करें?
आवेदन स्वीकृत होने और प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद इसे निम्न माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है:
- SMS में भेजे गए डाउनलोड लिंक से।
- ईमेल में भेजे गए अटैचमेंट से।
- उपलब्ध होने पर DigiLocker से।
- ServicePlus के Applicant Inbox से।
- पोर्टल के Download Certificate विकल्प से।
- जहां लागू हो, RTPS काउंटर, कियोस्क या CSC से।
प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने के बाद नाम, प्रमाण-पत्र संख्या, जारी करने वाले अधिकारी, जारी होने की तारीख और वैधता की जानकारी जांचें। परीक्षा या एडमिशन के लिए निर्धारित प्रारूप का ही उपयोग करें।
8. आवेदन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें
- केवल बिहार सरकार की आधिकारिक RTPS / ServicePlus वेबसाइट का उपयोग करें।
- सही प्रशासनिक स्तर और प्रमाण-पत्र का उद्देश्य चुनें।
- परिवार की आय और संपत्ति की सही जानकारी दें।
- Application Reference Number सुरक्षित रखें।
- पहला आवेदन प्रक्रिया में हो तो बिना निर्देश बार-बार नया आवेदन न करें।
- पोर्टल पर किए गए सत्यापन के बाद भी जारी करने वाले अधिकारी का अंतिम सत्यापन लागू होता है।
- सरकारी नौकरी या प्रवेश परीक्षा के लिए संबंधित नोटिफिकेशन में प्रमाण-पत्र का प्रारूप, वित्तीय वर्ष, Crucial Date और वैधता जांचें।
9. बिहार EWS Certificate के Official Links
- बिहार RTPS / ServicePlus आधिकारिक पोर्टल
- अंचल / प्रखंड स्तर EWS आवेदन फॉर्म
- अनुमंडल स्तर EWS आवेदन फॉर्म
- जिला स्तर EWS आवेदन फॉर्म
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (केंद्र सरकार के EWS निर्देश)
10. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या बिहार में EWS Certificate ऑनलाइन बनवा सकते हैं?
हां। बिहार के नागरिक उपलब्ध प्रशासनिक स्तर के अनुसार आधिकारिक ServicePlus पोर्टल पर EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Q2. बिहार EWS Certificate की Official Website क्या है?
इसकी आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in है।
Q3. क्या सीधे जिला स्तर पर आवेदन कर सकते हैं?
जिला स्तर के फॉर्म में अंचल / राजस्व अधिकारी या अनुमंडल स्तर पर जारी प्रमाण-पत्र का विवरण मांगा जा सकता है। आवेदन से पहले फॉर्म की शर्तें जांचें।
Q4. क्या बिहार EWS Certificate के लिए आधार अनिवार्य है?
वर्तमान ऑनलाइन फॉर्म के निर्देश देखें। कुछ फॉर्म में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं बताया गया है, लेकिन आधार नंबर भरने पर प्रमाणीकरण की जरूरत हो सकती है।
Q5. EWS Certificate कैसे प्राप्त होगा?
सेवा के अनुसार प्रमाण-पत्र SMS डाउनलोड लिंक, ईमेल, DigiLocker, ServicePlus Inbox या पोर्टल के Download Certificate विकल्प से मिल सकता है।
Q6. क्या बिहार का EWS Certificate सभी Central Government परीक्षाओं में मान्य होगा?
हर स्थिति में अपने-आप मान्य नहीं माना जा सकता। संबंधित परीक्षा के नोटिफिकेशन में दिए गए Central Government प्रारूप, वित्तीय वर्ष, Crucial Date और वैधता की शर्तों की जांच करें।
Q7. आवेदन Reject होने पर क्या करें?
पोर्टल पर अस्वीकृति का कारण देखें। कमी या गलत जानकारी को ठीक करें और लागू नियमों के अनुसार पुनः आवेदन या अपील की प्रक्रिया अपनाएं।
निष्कर्ष
बिहार RTPS पोर्टल के माध्यम से EWS प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सही प्रशासनिक स्तर चुनें, फॉर्म में सभी जानकारी सावधानी से भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें। सरकारी नौकरी, परीक्षा या एडमिशन में प्रमाण-पत्र का उपयोग करने से पहले संबंधित विभाग की वैधता और प्रारूप संबंधी शर्तों की जांच जरूर करें।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आवेदन फॉर्म, दस्तावेजों की जरूरत और प्रशासनिक प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है। अंतिम निर्देशों के लिए बिहार RTPS का आधिकारिक पोर्टल और संबंधित प्रमाण-पत्र जारी करने वाला अधिकारी ही मान्य स्रोत हैं।