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AP Upa Sarpanch Election 2026: Date, Voting Process and Election Rules

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AP Upa Sarpanch Election 2026: Date, Voting Process and Election Rules
चुनाव

AP Upa Sarpanch Election 2026: चुनाव कब और कैसे होगा?

आंध्र प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 के बाद अब Upa-Sarpanch यानी उप-सरपंच का चुनाव कराया जाएगा। यह चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से एक सदस्य को उप-सरपंच चुनते हैं।

उप-सरपंच का चुनाव एक विशेष बैठक में कराया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्य उम्मीदवार का प्रस्ताव और समर्थन करते हैं तथा Andhra Pradesh Panchayat Raj (Election of Upa-Sarpanch of a Gram Panchayat) Rules, 2006 के अनुसार मतदान होता है।

AP Upa Sarpanch Election 2026: मुख्य जानकारी

विवरणजानकारी
चुनावआंध्र प्रदेश उप-सरपंच चुनाव 2026
पदउप-सरपंच / Upa-Sarpanch
चुनाव का प्रकारअप्रत्यक्ष चुनाव
चुनाव कराने वालेग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य
मतदान का तरीकाहाथ उठाकर मतदान (Show of Hands)
बैठकग्राम पंचायत की विशेष बैठक
अध्यक्षतानिर्धारित Returning Officer
लागू नियमAndhra Pradesh Panchayat Raj (Election of Upa-Sarpanch of a Gram Panchayat) Rules, 2006
चुनाव प्राधिकरणआंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

AP Upa Sarpanch Election 2026 कब होगा?

घोषित ग्राम पंचायत चुनाव कार्यक्रम के अनुसार उप-सरपंच का चुनाव तीन चरणों में विशेष बैठक के माध्यम से कराया जाएगा। संबंधित चरण के अनुसार बैठक मतदान और परिणाम वाले दिन या अगले दिन आयोजित हो सकती है।

ग्राम पंचायत चरणसदस्यों को नोटिसविशेष बैठक / उप-सरपंच चुनाव
पहला चरण26 नवंबर 2026 तक26 या 27 नवंबर 2026
दूसरा चरण29 नवंबर 2026 तक29 या 30 नवंबर 2026
तीसरा चरण2 दिसंबर 2026 तक2 या 3 दिसंबर 2026

महत्वपूर्ण: ये घोषित चरणवार बैठक की संभावित तारीखें हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत की सही तारीख, समय और स्थान की पुष्टि संबंधित निर्वाचन प्राधिकरण या Returning Officer द्वारा जारी नोटिस से करें।

उप-सरपंच का चुनाव कौन करता है?

उप-सरपंच का चुनाव संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह सीधे जनता द्वारा कराया जाने वाला चुनाव नहीं है। आम मतदाता उप-सरपंच पद के लिए अलग से वोट नहीं डालते हैं।

Andhra Pradesh Panchayat Raj Act, 1994 की धारा 14(9) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत के सदस्यों में से एक सदस्य को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उप-सरपंच चुना जाता है।

उप-सरपंच कौन बन सकता है?

  • उम्मीदवार संबंधित ग्राम पंचायत का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए।
  • जो व्यक्ति उस ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, उसे उप-सरपंच पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता।
  • ग्राम पंचायत का कोई सदस्य केवल एक उम्मीदवार का प्रस्ताव कर सकता है।
  • उम्मीदवार का प्रस्ताव किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थित (Second) होना जरूरी है।
  • उम्मीदवार को लागू कानूनी पात्रता और अयोग्यता संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी।

AP Upa Sarpanch Election कैसे कराया जाएगा?

उप-सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत की विशेष बैठक में कराया जाता है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. विशेष बैठक का नोटिस: ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को बैठक की सूचना दी जाती है।
  2. निर्धारित स्थान पर बैठक: बैठक सामान्यतः ग्राम पंचायत कार्यालय में होती है। अधिकृत अधिकारी के निर्देश पर दूसरा स्थान भी निर्धारित किया जा सकता है।
  3. Presiding Officer: सरपंच और वार्ड मेंबर के सामान्य चुनाव के लिए नियुक्त Returning Officer बैठक की अध्यक्षता करता है।
  4. उम्मीदवार का प्रस्ताव: कोई सदस्य उप-सरपंच पद के लिए एक निर्वाचित सदस्य का नाम प्रस्तावित कर सकता है।
  5. समर्थन (Seconding): प्रस्ताव को किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थन देना जरूरी है।
  6. उम्मीदवारों के नाम: Presiding Officer वैध रूप से प्रस्तावित और समर्थित उम्मीदवारों के नाम पढ़कर सुनाता है।
  7. नाम वापस लेने का समय: उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए 30 मिनट दिए जाते हैं।
  8. मतदान: यदि दो या अधिक उम्मीदवार चुनाव में बने रहते हैं, तो उपस्थित सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर मतदान किया जाता है।
  9. मतों की गिनती: Presiding Officer प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोट दर्ज करता है और सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करता है।
  10. कार्यवाही का रिकॉर्ड: बैठक की कार्यवाही दर्ज की जाती है और नियमों के अनुसार परिणाम की सूचना प्रकाशित की जाती है।

उप-सरपंच चुनाव में वोटिंग कैसे होगी?

आंध्र प्रदेश के उप-सरपंच चुनाव नियमों के अनुसार यदि दो या अधिक वैध उम्मीदवार होते हैं, तो मतदान हाथ उठाकर (Show of Hands) कराया जाता है।

  • बैठक में उपस्थित पात्र सदस्य मतदान में भाग लेते हैं।
  • सरपंच को भी वोट देने का अधिकार होता है।
  • उप-सरपंच पद के उम्मीदवार भी मतदान कर सकते हैं।
  • Presiding Officer प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या दर्ज करता है।
  • सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है।

अगर केवल एक उम्मीदवार नामांकन करता है तो क्या होगा?

यदि उप-सरपंच पद के लिए केवल एक वैध उम्मीदवार रहता है, तो लागू नियमों के अनुसार उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मुकाबले वाला मतदान कराने की आवश्यकता नहीं होती।

दो उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने पर क्या होगा?

यदि दो या अधिक उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलते हैं, तो Presiding Officer उपस्थित सदस्यों के सामने पर्ची डालकर (Draw of Lots) फैसला करता है। जिस उम्मीदवार का नाम सबसे पहले निकाला जाता है, उसे उप-सरपंच निर्वाचित घोषित किया जाता है।

उप-सरपंच चुनाव की बैठक में Quorum क्या होगा?

विशेष बैठक के लिए Quorum यानी आवश्यक सदस्यों की उपस्थिति का नियम भी महत्वपूर्ण है:

  • पहली और दूसरी विशेष बैठक में निर्धारित समय से एक घंटे के भीतर ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य उपस्थित होने चाहिए। इसमें सरपंच भी शामिल होता है।
  • आधे सदस्यों की गणना में यदि कोई दशमलव या भिन्न संख्या आती है, तो उसे एक माना जाता है।
  • इसके बाद बुलाई गई अगली बैठक या बैठकों में Quorum पूरा न होने पर भी बैठक की जा सकती है।

सभी सदस्यों को आधिकारिक नोटिस में दिए गए समय पर बैठक में उपस्थित होना चाहिए। Presiding Officer लागू नियमों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

निर्धारित तारीख पर उप-सरपंच चुनाव नहीं हुआ तो क्या होगा?

लागू नियमों के अनुसार यदि निर्धारित तारीख पर उप-सरपंच का चुनाव नहीं हो पाता है, तो सामान्यतः अगले दिन विशेष बैठक आयोजित की जाती है। यह दिन ग्राम पंचायत के लिए अवकाश होने पर भी हो सकता है। सक्षम निर्वाचन प्राधिकरण लिखित कारण दर्ज करके किसी दूसरी तारीख पर चुनाव कराने का निर्देश या अनुमति भी दे सकता है।

उप-सरपंच चुने जाने के बाद क्या होगा?

बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद Presiding Officer कार्यवाही का रिकॉर्ड तैयार करके उस पर हस्ताक्षर करता है। निर्वाचित उप-सरपंच के नाम की सूचना ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर, यदि उपलब्ध हो, या गांव के किसी प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर प्रकाशित की जाती है।

नियमों के अनुसार परिणाम की प्रतियां संबंधित अधिकारियों, जैसे District Panchayat Officer, District Collector, Commissioner of Panchayat Raj और State Election Commission को भेजी जाती हैं। निर्वाचित उम्मीदवार को भी परिणाम की प्रति दी जाती है।

Sarpanch और Upa-Sarpanch चुनाव में अंतर

विवरणसरपंच चुनावउप-सरपंच चुनाव
चुनाव का प्रकारप्रत्यक्ष चुनावअप्रत्यक्ष चुनाव
वोट कौन देता है?ग्राम पंचायत के पात्र मतदाताग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य
उम्मीदवारअधिनियम के अनुसार पात्र व्यक्तिग्राम पंचायत का निर्वाचित सदस्य
मतदान का तरीकानिर्धारित गुप्त मतदान प्रक्रियाहाथ उठाकर मतदान
बैठकसार्वजनिक मतदान प्रक्रियाविशेष बैठक
परिणाममतदान और मतगणना के बादविशेष बैठक में घोषित

आधिकारिक नियम और वेबसाइट

उप-सरपंच चुनाव की प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से Andhra Pradesh Panchayat Raj (Election of Upa-Sarpanch of a Gram Panchayat) Rules, 2006 और संबंधित निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा जारी नवीनतम निर्देश देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. AP Upa Sarpanch Election 2026 कब होगा?

पहले चरण में 26 या 27 नवंबर, दूसरे चरण में 29 या 30 नवंबर और तीसरे चरण में 2 या 3 दिसंबर 2026 को विशेष बैठक की तारीख रखी गई है। सही तारीख आधिकारिक बैठक नोटिस से जांचें।

2. आंध्र प्रदेश में उप-सरपंच का चुनाव कौन करता है?

संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य उप-सरपंच का चुनाव करते हैं। यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है।

3. क्या आम जनता उप-सरपंच को वोट दे सकती है?

नहीं। आम मतदाता उप-सरपंच के लिए सीधे वोट नहीं देते। इसका चुनाव ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य करते हैं।

4. क्या वार्ड मेंबर नहीं होने वाला व्यक्ति उप-सरपंच बन सकता है?

नहीं। उप-सरपंच का उम्मीदवार संबंधित ग्राम पंचायत का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए।

5. क्या सरपंच उप-सरपंच चुनाव में वोट दे सकता है?

हां। सरपंच को भी उप-सरपंच चुनाव में मतदान करने का अधिकार है।

6. एक से अधिक उम्मीदवार होने पर चुनाव कैसे होगा?

हाथ उठाकर मतदान कराया जाएगा। सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उप-सरपंच निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

7. दो उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने पर क्या होगा?

Presiding Officer उपस्थित सदस्यों के सामने पर्ची डालकर फैसला करेगा। जिस उम्मीदवार का नाम पहले निकलेगा, उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

8. यदि केवल एक उम्मीदवार हो तो क्या होगा?

यदि केवल एक वैध उम्मीदवार नामांकन में रहता है, तो उसे लागू नियमों के अनुसार निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

9. उप-सरपंच चुनाव की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए?

पहली और दूसरी विशेष बैठक के लिए सरपंच सहित ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। नियमों के अनुसार अगली बैठकों में Quorum के बिना भी बैठक हो सकती है।

निष्कर्ष

AP Upa Sarpanch Election 2026 ग्राम पंचायत की विशेष बैठक में अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से कराया जाएगा। निर्वाचित सदस्य उम्मीदवार का प्रस्ताव और समर्थन करेंगे। एक से अधिक वैध उम्मीदवार होने पर हाथ उठाकर मतदान होगा और सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजेता घोषित किया जाएगा। सरपंच को भी वोट देने का अधिकार है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को सही तारीख, समय और स्थान जानने के लिए आधिकारिक बैठक नोटिस जरूर देखना चाहिए।

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