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क्या तहसीलदार से नीचे रैंक वाले अधिकारी का EWS Certificate मान्य है? जानें नियम

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क्या तहसीलदार से नीचे रैंक वाले अधिकारी का EWS Certificate मान्य है? जानें नियम
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क्या तहसीलदार से नीचे रैंक वाले अधिकारी का EWS Certificate मान्य है?

यदि आपका EWS Income and Asset Certificate किसी नायब तहसीलदार, अंचल अधिकारी या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या यह प्रमाण-पत्र Central Government की नौकरी या एडमिशन में मान्य होगा। इसका जवाब अधिकारी के पद, उसकी कानूनी शक्तियों और संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की अधिसूचना पर निर्भर करता है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अनुसार, Central EWS Certificate जारी करने वाला Revenue Officer तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए। हालांकि, निर्धारित नियमों में जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और SDM जैसे अन्य सक्षम अधिकारियों को भी प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति है।

DoPT के नियम क्या कहते हैं?

DoPT के Office Memorandum No. 36039/1/2019-Estt.(Res), दिनांक 31 जनवरी 2019 में Central Government की नौकरियों में EWS आरक्षण के लिए Income and Asset Certificate का निर्धारित प्रारूप और सक्षम अधिकारियों की श्रेणियां दी गई हैं।

इनमें प्रमुख रूप से निम्न अधिकारी शामिल हैं:

  • District Magistrate (DM), Additional District Magistrate (ADM) और Collector।
  • Deputy Commissioner और Additional Deputy Commissioner।
  • Deputy Collector और निर्धारित First Class Stipendiary Magistrate।
  • Sub-Divisional Magistrate (SDM), Taluka Magistrate और Executive Magistrate।
  • Chief Presidency Magistrate, Additional Chief Presidency Magistrate और Presidency Magistrate।
  • तहसीलदार से नीचे रैंक का न होने वाला Revenue Officer।
  • उस क्षेत्र का Sub-Divisional Officer जहां उम्मीदवार या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

क्या नायब तहसीलदार EWS Certificate जारी कर सकता है?

DoPT ने अपने EWS Frequently Asked Questions के प्रश्न संख्या 19 में इस विषय पर स्पष्ट जानकारी दी है।

अंचल अधिकारी (Anchal Adhikari) या समकक्ष अधिकारी प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है, यदि वह तहसीलदार से नीचे रैंक का न हो अथवा संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की अधिसूचना के अनुसार तहसीलदार के समकक्ष अधिकृत अधिकारी हो।

यदि अंचल अधिकारी या नायब तहसीलदार का पद तहसीलदार से नीचे है, तो वह Central Government EWS आरक्षण के लिए Income and Asset Certificate जारी नहीं कर सकता।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

केवल पदनाम देखकर प्रमाण-पत्र की वैधता तय नहीं की जा सकती। यह जांचना जरूरी है कि अधिकारी को तहसीलदार के समकक्ष कानूनी दर्जा प्राप्त है या नहीं और संबंधित राज्य ने उसे EWS प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी घोषित किया है या नहीं। केवल राजस्व विभाग में कार्यरत होना पर्याप्त नहीं है।

तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारियों में अंतर

अधिकारी / पदCentral EWS Certificateमहत्वपूर्ण शर्त
District Magistrate / Collectorजारी कर सकते हैंसक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत होना जरूरी है।
Sub-Divisional Magistrate (SDM)जारी कर सकते हैंनिर्धारित सक्षम अधिकारी की श्रेणी में होना चाहिए।
Tehsildarजारी कर सकते हैंराज्य/UT का प्राधिकरण और निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी।
Naib-Tehsildarअपने आप अधिकृत नहींतहसीलदार के समकक्ष या अधिसूचना के अनुसार सक्षम अधिकारी होना जरूरी है।
तहसीलदार से नीचे का अन्य Revenue Officerसामान्यतः Revenue Officer श्रेणी में जारी नहीं कर सकताइस श्रेणी के लिए तहसीलदार से नीचे रैंक नहीं होना चाहिए।
Anchal Adhikariपद और अधिसूचना पर निर्भरDoPT FAQ में इसके लिए विशेष स्पष्टीकरण दिया गया है।

2024 के DoPT स्पष्टीकरण के बाद क्या बदलाव हुआ?

DoPT के 28 मार्च 2024 के समेकित निर्देशों में बताया गया है कि Central Government की नौकरियों में EWS आरक्षण के लिए Income and Asset Certificate जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों को निर्धारित करने की शक्ति राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दी गई है।

प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी को संबंधित दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है और अपने राज्य/UT की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसलिए उम्मीदवार को केवल अधिकारी का पदनाम नहीं, बल्कि राज्य सरकार की अधिकृत अधिकारियों वाली अधिसूचना भी जांचनी चाहिए।

यदि आपका EWS Certificate नायब तहसीलदार ने जारी किया है तो क्या करें?

  1. प्रमाण-पत्र पर लिखे अधिकारी का पूरा नाम और पदनाम देखें।
  2. पता करें कि अधिकारी को आधिकारिक रूप से तहसीलदार के समकक्ष दर्जा प्राप्त है या नहीं।
  3. अपने राज्य/UT की EWS प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की अधिसूचना जांचें।
  4. पद की स्थिति स्पष्ट न होने पर तहसील कार्यालय, SDM कार्यालय या जिला प्रशासन से लिखित स्पष्टीकरण लें।
  5. यदि अधिकारी सक्षम नहीं है, तो भर्ती या एडमिशन की अंतिम तारीख से पहले अधिकृत अधिकारी से नया प्रमाण-पत्र बनवाएं।
  6. भर्ती अधिसूचना में दिए गए प्रमाण-पत्र प्रारूप, महत्वपूर्ण तारीख और दस्तावेज सत्यापन के नियमों का पालन करें।

क्या कम रैंक वाले अधिकारी के हस्ताक्षर वाला Certificate Reject हो सकता है?

यदि प्रमाण-पत्र ऐसे अधिकारी ने जारी किया है जो लागू नियमों के अनुसार सक्षम नहीं है, तो दस्तावेज सत्यापन के दौरान उस पर आपत्ति लग सकती है या उसे अस्वीकार किया जा सकता है। भर्ती या प्रवेश प्राधिकरण प्रमाण-पत्र जारी करने वाले विभाग से इसकी पुष्टि कर सकता है।

केवल सरकारी मुहर, प्रमाण-पत्र संख्या या ऑनलाइन वेरिफिकेशन सुविधा देखकर प्रमाण-पत्र को मान्य न मानें। प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी के पास आवश्यक कानूनी अधिकार भी होना चाहिए।

यदि आप ऐसा प्रमाण-पत्र पहले ही जमा कर चुके हैं, तो भर्ती प्राधिकरण और प्रमाण-पत्र जारी करने वाले विभाग से जल्द संपर्क करें। अंतिम दस्तावेज सत्यापन तक प्रतीक्षा न करें।

Central EWS Certificate Format और आधिकारिक स्रोत

Central Government की नौकरियों के लिए निर्धारित Income and Asset Certificate का प्रारूप DoPT के Office Memorandum No. 36039/1/2019-Estt.(Res), दिनांक 31 जनवरी 2019 के Annexure-I में दिया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर वाला EWS Certificate मान्य है?

अपने आप मान्य नहीं है। DoPT FAQ के प्रश्न संख्या 19 के अनुसार, तहसीलदार से नीचे रैंक वाला नायब तहसीलदार Central EWS Income and Asset Certificate जारी नहीं कर सकता। हालांकि, राज्य/UT की अधिसूचना के अनुसार तहसीलदार के समकक्ष अधिकृत अधिकारी इसे जारी कर सकता है।

2. क्या SDM EWS Certificate जारी कर सकता है?

हां। Sub-Divisional Magistrate Central EWS निर्देशों में निर्धारित सक्षम अधिकारियों की श्रेणी में शामिल है। संबंधित राज्य/UT की अधिकृत प्रक्रिया और नियम लागू होंगे।

3. क्या हर Central EWS Certificate पर तहसीलदार के हस्ताक्षर जरूरी हैं?

नहीं। नियमों में जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और SDM जैसे कई सक्षम अधिकारी शामिल हैं। केवल तहसीलदार ही अधिकृत अधिकारी नहीं है।

4. क्या तहसीलदार से नीचे का अधिकारी State EWS Certificate जारी कर सकता है?

राज्य के अपने नियम और प्रक्रियाएं अलग हो सकती हैं। संबंधित राज्य/UT की अधिसूचना और प्रमाण-पत्र नियमों की जांच करें। यह न मानें कि राज्य का कोई भी प्रमाण-पत्र Central Government भर्ती की शर्तों को पूरा करेगा।

5. यदि Certificate पर सरकारी मुहर है लेकिन अधिकारी तहसीलदार से नीचे है तो क्या करें?

केवल मुहर से अधिकारी की वैधानिक पात्रता साबित नहीं होती। अपने प्रमाण-पत्र पर भरोसा करने से पहले जारीकर्ता विभाग से अधिकारी के पद और प्राधिकरण की पुष्टि करें।

निष्कर्ष

Central Government के EWS आरक्षण के लिए Revenue Officer का पद तहसीलदार से नीचे नहीं होना चाहिए। नायब तहसीलदार या अन्य कम रैंक वाला अधिकारी इस श्रेणी में प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर सकता, जब तक कि वह संबंधित राज्य/UT की अधिसूचना के अनुसार तहसीलदार के समकक्ष अधिकृत अधिकारी न हो। EWS Certificate जमा करने से पहले अधिकारी की कानूनी पात्रता, निर्धारित प्रारूप और भर्ती अधिसूचना की शर्तें जरूर जांचें।

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। EWS प्रमाण-पत्र जारी करने और सत्यापन की प्रक्रिया लागू Central Government निर्देशों तथा State/UT के नियमों के अनुसार होती है। अपने मामले की पुष्टि संबंधित सक्षम अधिकारी और भर्ती या प्रवेश प्राधिकरण से अवश्य करें।

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