Punjab Municipal Election Re-Poll 2026 – सुप्रीम कोर्ट का आदेश और ताजा अपडेट
Punjab Municipal Election Re-Poll 2026 की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर 2026 के आदेश के बाद शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 के नगर निकाय चुनावों में गंभीर अनियमितताओं की जांच करने वाले तथ्य-जांच आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद 50 वार्डों के चुनाव निरस्त कर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
ये वार्ड पटियाला नगर निगम और मोगा जिले की दो नगर परिषदों—बाघा पुराना और धर्मकोट—में स्थित हैं। इसके बाद 16 अक्टूबर 2026 के संशोधित सुप्रीम कोर्ट आदेश से पटियाला के वार्ड 15 और 58 को भी नए चुनाव की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार प्रभावित वार्डों की कुल संख्या 50 से बढ़कर 52 हो गई।
8 नवंबर 2026 तक पंजाब सरकार प्रभावित वार्डों में चुनाव प्रक्रिया 18 नवंबर 2026 तक पूरी करने का निर्देश दे चुकी है। यह सरकारी अधिसूचना में दी गई प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा है। इसे मतदान या मतगणना की अलग से घोषित आधिकारिक तारीख नहीं समझना चाहिए।
Punjab Municipal Re-Poll 2026 – मुख्य जानकारी
| विवरण | ताजा जानकारी |
|---|---|
| चुनाव | पंजाब नगर निकाय पुनः चुनाव 2026 |
| मूल नगर निकाय चुनाव | दिसंबर 2024 |
| सुप्रीम कोर्ट का मुख्य आदेश | 28 सितंबर 2026 |
| संशोधित सुप्रीम कोर्ट आदेश | 16 अक्टूबर 2026 |
| मूल प्रभावित वार्ड | 50 |
| बाद में जोड़े गए पटियाला वार्ड | 15 और 58 |
| कुल प्रभावित वार्ड | 52 |
| पटियाला नगर निगम | 30 वार्ड |
| बाघा पुराना नगर परिषद | 15 वार्ड |
| धर्मकोट नगर परिषद | 7 वार्ड |
| जिले | पटियाला और मोगा |
| सरकारी समय-सीमा | 18 नवंबर 2026 |
| मतदान की तारीख | आधिकारिक पुष्टि का इंतजार |
| मतगणना की तारीख | आधिकारिक पुष्टि का इंतजार |
| परिणाम घोषणा | सुप्रीम कोर्ट की निगरानी संबंधी शर्तों के अधीन |
| निगरानी समिति | सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता में |
| आधिकारिक चुनाव प्राधिकरण | पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग |
Punjab Municipal Re-Poll 2026 क्यों कराया जा रहा है?
नए चुनाव कराने का कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य-जांच आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद प्रभावित वार्डों के चुनाव निरस्त कर दिए थे। मूल विवाद दिसंबर 2024 के नगर निकाय चुनावों के दौरान नामांकन प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोपों से शुरू हुआ था।
कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया था कि उन्हें नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने दिया गया। अन्य शिकायतों में नामांकन पत्र छीनने या फाड़ने, उम्मीदवारों को धमकी देने या उन पर हमला करने, जबरन नाम वापस करवाने और चुनाव से जुड़ी दूसरी अनियमितताओं की बात कही गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों की जांच के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय तथ्य-जांच आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने शिकायतों और सबूतों की जांच करने के बाद 18 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2026 के आदेश में आयोग की सिफारिशें स्वीकार करके संबंधित 50 वार्डों में नए चुनाव कराने का निर्देश दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर 2026 के संशोधित आदेश में पटियाला के वार्ड 15 और 58 को भी शामिल किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की महत्वपूर्ण तारीखें
| तारीख | घटना |
|---|---|
| दिसंबर 2024 | पंजाब के मूल नगर निकाय चुनाव हुए। |
| 24 मार्च 2025 | सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता में तथ्य-जांच आयोग नियुक्त किया। |
| 18 नवंबर 2025 | तथ्य-जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट जमा की। |
| 28 सितंबर 2026 | सुप्रीम कोर्ट ने 50 वार्डों के चुनाव निरस्त कर नए चुनाव का आदेश दिया। |
| 16 अक्टूबर 2026 | सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित आदेश में पटियाला के वार्ड 15 और 58 को शामिल किया। |
| 23 अक्टूबर 2026 | पंजाब सरकार ने मूल 28 पटियाला वार्डों और मोगा के प्रभावित नगर निकायों के लिए अधिसूचनाएं जारी कीं। |
| 2 नवंबर 2026 | पंजाब सरकार ने पटियाला के वार्ड 15 और 58 के लिए अधिसूचना जारी की। |
| 18 नवंबर 2026 | सरकारी अधिसूचनाओं में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा। |
Punjab Municipal Re-Poll 2026 – नगर निकायवार वार्ड सूची
वर्तमान नए चुनाव की प्रक्रिया दो जिलों के तीन नगर निकायों में कुल 52 वार्डों को कवर करती है। नीचे दी गई सूची में मूल 50 वार्डों के साथ संशोधित सुप्रीम कोर्ट आदेश से शामिल हुए पटियाला के दो अतिरिक्त वार्ड भी दिए गए हैं।
1. पटियाला नगर निगम – 30 वार्ड
सुप्रीम कोर्ट के मूल आदेश में पटियाला के 28 वार्ड शामिल थे। 16 अक्टूबर 2026 के संशोधित आदेश से वार्ड 15 और 58 को भी नए चुनाव की प्रक्रिया में शामिल किया गया। पंजाब सरकार ने इन दोनों वार्डों के लिए 2 नवंबर 2026 को अलग अधिसूचना जारी की।
| नगर निकाय | जिला | वार्ड नंबर | कुल |
|---|---|---|---|
| पटियाला नगर निगम | पटियाला | 1, 4, 6, 12, 14, 15, 16, 22, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58 | 30 |
पटियाला वार्ड आरक्षण की जानकारी
23 अक्टूबर 2026 की पंजाब सरकार अधिसूचना में मूल 28 पटियाला वार्डों का आरक्षण दिया गया है। इसके बाद 2 नवंबर 2026 की अधिसूचना में वार्ड 15 को महिलाओं के लिए आरक्षित और वार्ड 58 को अनारक्षित बताया गया है।
| वार्ड नंबर | आरक्षण | अधिसूचना |
|---|---|---|
| 1 | SC महिला | 23 अक्टूबर 2026 |
| 4 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 6 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 12 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 14 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 15 | महिला | 2 नवंबर 2026 |
| 16 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 22 | महिला | 23 अक्टूबर 2026 |
| 26 | SC | 23 अक्टूबर 2026 |
| 28 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 32 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 33 | महिला | 23 अक्टूबर 2026 |
| 34 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 36 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 37 | महिला | 23 अक्टूबर 2026 |
| 38 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 40 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 41 | महिला | 23 अक्टूबर 2026 |
| 43 | महिला | 23 अक्टूबर 2026 |
| 44 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 45 | SC महिला | 23 अक्टूबर 2026 |
| 46 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 48 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 50 | अनारक्षित | 23 अक्टूबर 2026 |
| 51 | महिला | 23 अक्टूबर 2026 |
| 52 | SC | 23 अक्टूबर 2026 |
| 53 | महिला | 23 अक्टूबर 2026 |
| 55 | महिला | 23 अक्टूबर 2026 |
| 57 | महिला | 23 अक्टूबर 2026 |
| 58 | अनारक्षित | 2 नवंबर 2026 |
2. बाघा पुराना नगर परिषद – 15 वार्ड
मोगा जिले की बाघा पुराना नगर परिषद के सभी 15 वार्ड नए चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हैं। पंजाब सरकार की 23 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना में वार्डवार आरक्षण का विवरण भी दिया गया है।
| नगर परिषद | जिला | वार्ड नंबर | कुल |
|---|---|---|---|
| बाघा पुराना | मोगा | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 15 |
बाघा पुराना वार्ड आरक्षण की जानकारी
| वार्ड नंबर | आरक्षण |
|---|---|
| 1 | महिला |
| 2 | अनारक्षित |
| 3 | BC |
| 4 | महिला |
| 5 | SC महिला |
| 6 | अनारक्षित |
| 7 | SC महिला |
| 8 | SC |
| 9 | महिला |
| 10 | अनारक्षित |
| 11 | महिला |
| 12 | अनारक्षित |
| 13 | SC |
| 14 | महिला |
| 15 | SC |
3. धर्मकोट नगर परिषद – 7 वार्ड
मोगा जिले की धर्मकोट नगर परिषद के सात वार्ड पुनः चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हैं। प्रभावित वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 9 और 13 हैं।
| नगर परिषद | जिला | वार्ड नंबर | कुल |
|---|---|---|---|
| धर्मकोट | मोगा | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13 | 7 |
धर्मकोट वार्ड आरक्षण की जानकारी
| वार्ड नंबर | आरक्षण |
|---|---|
| 1 | अनारक्षित |
| 2 | महिला |
| 3 | SC |
| 4 | SC महिला |
| 7 | अनारक्षित |
| 9 | अनारक्षित |
| 13 | महिला |
Punjab Municipal Re-Poll 2026 – कुल वार्डों की गणना
| जिला | नगर निकाय | मूल प्रभावित वार्ड | अतिरिक्त वार्ड | वर्तमान कुल |
|---|---|---|---|---|
| पटियाला | पटियाला नगर निगम | 28 | 2 | 30 |
| मोगा | बाघा पुराना नगर परिषद | 15 | 0 | 15 |
| मोगा | धर्मकोट नगर परिषद | 7 | 0 | 7 |
| कुल | 50 | 2 | 52 | |
Punjab Municipal Re-Poll 2026 – चुनाव शेड्यूल और तारीखें
पंजाब सरकार ने निर्देश दिया है कि अधिसूचित वार्डों में चुनाव प्रक्रिया 18 नवंबर 2026 तक पूरी की जाए। स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचनाओं में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लेख किया गया है और नए चुनाव के लिए शामिल वार्डों की सूची दी गई है।
सरकार की ओर से दी गई समय-सीमा अपने आप मतदान की आधिकारिक तारीख नहीं बन जाती। उम्मीदवारों और मतदाताओं को नामांकन, जांच, नाम वापसी, मतदान और मतगणना की अंतिम तारीखों के लिए पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना देखनी चाहिए।
| चुनाव गतिविधि | 8 नवंबर 2026 तक स्थिति |
|---|---|
| पटियाला के मूल 28 वार्डों की सरकारी अधिसूचना | 23 अक्टूबर 2026 को जारी |
| बाघा पुराना और धर्मकोट की सरकारी अधिसूचना | 23 अक्टूबर 2026 को जारी |
| पटियाला वार्ड 15 और 58 की सरकारी अधिसूचना | 2 नवंबर 2026 को जारी |
| सरकारी अधिसूचना में प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा | 18 नवंबर 2026 |
| अंतिम मतदान तारीख | आधिकारिक पुष्टि का इंतजार |
| नामांकन की तारीखें | अंतिम SEC कार्यक्रम देखें |
| नामांकन पत्रों की जांच | अंतिम SEC कार्यक्रम देखें |
| उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख | अंतिम SEC कार्यक्रम देखें |
| मतगणना की तारीख | आधिकारिक पुष्टि का इंतजार |
| परिणाम घोषणा | सुप्रीम कोर्ट की निगरानी संबंधी शर्तों के बाद |
Supreme Court Monitoring Committee – नए चुनावों की निगरानी कौन करेगा?
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि वे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में निगरानी समिति नियुक्त करें। इस समिति का काम नए चुनाव की प्रक्रिया पर नजर रखना और कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है।
निगरानी समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज न्यायमूर्ति राजीव शर्मा कर रहे हैं। हाईकोर्ट बार के वरिष्ठ सदस्यों को भी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी में सहायता के लिए नामित किया गया है।
निगरानी समिति की मुख्य जिम्मेदारियां
- अधिसूचना से लेकर परिणाम घोषणा तक नए चुनाव की निगरानी करना।
- नामांकन दाखिल करने और जांच की प्रक्रिया देखना।
- चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया की निगरानी करना।
- मतदान की व्यवस्था और मतदान प्रक्रिया पर नजर रखना।
- चुनाव में हस्तक्षेप या बाधा की शिकायतें प्राप्त करना और उनकी जांच करना।
- जरूरी वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- नए चुनावों के संचालन पर विस्तृत रिपोर्ट जमा करना।
Supreme Court के निर्देश – परिणाम कब घोषित होंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने नए चुनाव की प्रक्रिया में न्यायिक निगरानी को महत्वपूर्ण शर्त बनाया है। मतदान पूरा होने के तुरंत बाद केवल इस आधार पर परिणाम घोषित नहीं किए जा सकते कि वोटिंग समाप्त हो गई है।
चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद निगरानी समिति को विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस रिपोर्ट पर विचार करेंगे और दर्ज करेंगे कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुए हैं। परिणाम घोषित करने से पहले चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता की पुष्टि करने वाला उचित आदेश आवश्यक है।
इसलिए मतगणना और परिणाम की तारीख के लिए आधिकारिक निर्देश और घोषणाएं देखना जरूरी है। मतदान की तारीख या सरकारी समय-सीमा को अपने आप परिणाम की तारीख नहीं माना जाना चाहिए।
Punjab Municipal Re-Poll 2026 की Voter List कैसे चेक करें?
मतदाताओं को अपना नाम और मतदान से जुड़ी जानकारी देखने के लिए आधिकारिक चुनाव तथा जिला प्रशासन के स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। संबंधित नगर निकाय और वार्ड की अंतिम मतदाता सूची जांचना जरूरी है।
- पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट खोलें।
- नगर निकाय चुनाव या मतदाता सूची वाला सेक्शन देखें।
- पटियाला, बाघा पुराना या धर्मकोट में से संबंधित नगर निकाय चुनें।
- वार्ड नंबर और प्रकाशित मतदाता सूची जांचें।
- अपना नाम खोजें और मतदाता विवरण सत्यापित करें।
- आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने पर अंतिम मतदान केंद्र की जानकारी भी देखें।
आधिकारिक वेबसाइट: पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग।
Punjab Municipal Re-Poll 2026 का Result कैसे चेक करें?
मतदान और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित निगरानी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग तथा संबंधित जिला प्रशासन के माध्यम से आधिकारिक परिणाम देख सकते हैं।
- पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- नगर निकाय चुनाव परिणाम या परिणाम अधिसूचना सेक्शन देखें।
- संबंधित नगर निकाय और वार्ड चुनें।
- आधिकारिक रूप से प्रकाशित उम्मीदवार और परिणाम की जानकारी देखें।
- परिणाम को आधिकारिक अधिसूचना या घोषणा से सत्यापित करें।
8 नवंबर 2026 तक नए चुनावों के अंतिम विजेता उम्मीदवारों, वोटों की संख्या, जीत के अंतर और पार्टीवार सीटों की संख्या की घोषणा नहीं हुई है। इन विवरणों को केवल आधिकारिक परिणाम प्रकाशित होने और न्यायिक निगरानी की आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपडेट किया जाना चाहिए।
Official Government Notifications और Websites
| आधिकारिक प्राधिकरण | उद्देश्य | वेबसाइट |
|---|---|---|
| पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग | चुनाव कार्यक्रम, मतदाता सूची और परिणाम | sec.punjab.gov.in |
| पंजाब सरकार eGazette | सरकारी अधिसूचनाएं और आरक्षण विवरण | Punjab eGazette |
| सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया | सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केस रिकॉर्ड | sci.gov.in |
| पटियाला जिला प्रशासन | पटियाला जिले और नगर निगम की जानकारी | patiala.nic.in |
| मोगा जिला प्रशासन | बाघा पुराना और धर्मकोट की जानकारी | moga.nic.in |
| पंजाब सरकार | सरकारी घोषणाएं और विभाग | punjab.gov.in |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. Punjab Municipal Re-Poll 2026 में कितने वार्ड शामिल हैं?
वर्तमान नए चुनाव की प्रक्रिया में कुल 52 वार्ड शामिल हैं। इनमें पटियाला के 30, बाघा पुराना के 15 और धर्मकोट के 7 वार्ड हैं।
2. पंजाब में 2026 में नगर निकाय के दोबारा चुनाव क्यों हो रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 की नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने संबंधी तथ्य-जांच आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद प्रभावित वार्डों के चुनाव निरस्त कर दिए थे।
3. किस सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद पुनः चुनाव कराए जा रहे हैं?
मुख्य आदेश 28 सितंबर 2026 को SLP(Civil) No. 3894 of 2025 और संबंधित मामलों में दिया गया था।
4. प्रभावित वार्डों की संख्या 50 से 52 क्यों हुई?
मूल आदेश में 50 वार्ड थे। 16 अक्टूबर 2026 के संशोधित सुप्रीम कोर्ट आदेश में पटियाला के वार्ड 15 और 58 को जोड़ने से संख्या 52 हो गई।
5. पटियाला के कितने वार्डों में नए चुनाव होंगे?
पटियाला नगर निगम के 30 वार्डों में नए चुनाव की प्रक्रिया शामिल है। इनमें मूल 28 वार्ड और बाद में जोड़े गए वार्ड 15 तथा 58 शामिल हैं।
6. पटियाला के कौन-कौन से वार्ड शामिल हैं?
वार्ड 1, 4, 6, 12, 14, 15, 16, 22, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57 और 58 शामिल हैं।
7. बाघा पुराना के कितने वार्डों में पुनः चुनाव होगा?
बाघा पुराना नगर परिषद के सभी 15 वार्ड, यानी वार्ड 1 से 15 तक, शामिल हैं।
8. धर्मकोट के कौन-कौन से वार्ड शामिल हैं?
धर्मकोट के वार्ड 1, 2, 3, 4, 7, 9 और 13 शामिल हैं।
9. Punjab Municipal Re-Poll 2026 की अंतिम समय-सीमा क्या है?
पंजाब सरकार की अधिसूचनाओं में संबंधित वार्डों की चुनाव प्रक्रिया 18 नवंबर 2026 तक पूरी करने का निर्देश है। यह प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा है, अपने आप मतदान की तारीख नहीं।
10. क्या मतदान की आधिकारिक तारीख घोषित हो गई है?
अंतिम मतदान तारीख के लिए पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग का आधिकारिक कार्यक्रम देखना चाहिए। केवल सरकारी समय-सीमा से मतदान की तारीख तय नहीं होती।
11. क्या मतगणना की तारीख घोषित हुई है?
जब तक सक्षम चुनाव प्राधिकरण मतगणना की तारीख आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं करता, तब तक इसे आधिकारिक पुष्टि का इंतजार माना जाना चाहिए।
12. Punjab Municipal Re-Poll 2026 के परिणाम कब घोषित होंगे?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित निगरानी प्रक्रिया पूरी होने और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुनाव की निष्पक्षता पर आवश्यक संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही परिणाम घोषित किए जा सकते हैं।
13. न्यायिक निगरानी समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं?
निगरानी समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज न्यायमूर्ति राजीव शर्मा कर रहे हैं।
14. मूल चुनाव शिकायतों की जांच के लिए किसे नियुक्त किया गया था?
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर को सुप्रीम कोर्ट ने एक सदस्यीय तथ्य-जांच आयोग का प्रमुख नियुक्त किया था।
15. तथ्य-जांच आयोग ने रिपोर्ट कब जमा की?
आयोग ने 18 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
16. मूल नगर निकाय चुनाव में कौन-कौन सी अनियमितताएं सामने आईं?
आयोग ने नामांकन दाखिल करने में बाधा, नामांकन पत्र छीनने या फाड़ने, धमकी, मारपीट, हिरासत, दबाव में नाम वापसी और अन्य चुनावी अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की जांच की थी।
17. क्या नए चुनाव की वीडियोग्राफी होगी?
हां। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन दाखिल करने, जांच, चुनाव चिन्ह आवंटन और मतदान की वीडियोग्राफी का निर्देश दिया है। रिकॉर्डिंग को निगरानी समिति के लिए सुरक्षित रखा जाना है।
18. पंजाब नगर निकाय पुनः चुनाव की मतदाता सूची कहां मिलेगी?
पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.punjab.gov.in पर संबंधित नगर निकाय और वार्ड की मतदाता सूची जांची जा सकती है।
19. पंजाब नगर निकाय पुनः चुनाव का परिणाम कहां देखें?
परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित होने के बाद पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जांचें।
20. सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहां पढ़ सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट sci.gov.in पर SLP(Civil) No. 3894 of 2025 और 28 सितंबर 2026 के आदेश को खोजें। इसके बाद 16 अक्टूबर 2026 का संशोधित आदेश भी देखें।
निष्कर्ष
Punjab Municipal Election Re-Poll 2026 सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कराया जा रहा नया चुनाव है। वर्तमान प्रक्रिया में पटियाला और मोगा जिलों के कुल 52 नगर निकाय वार्ड शामिल हैं। मूल 28 सितंबर 2026 के आदेश में 50 वार्ड थे, जबकि 16 अक्टूबर 2026 के संशोधित आदेश से पटियाला के वार्ड 15 और 58 भी शामिल किए गए।
पंजाब सरकार ने प्रभावित वार्डों के लिए अधिसूचनाएं जारी करके चुनाव प्रक्रिया 18 नवंबर 2026 तक पूरी करने का निर्देश दिया है। मतदाताओं को अंतिम मतदान कार्यक्रम, मतदाता सूची, मतगणना और परिणाम के लिए पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी सत्यापित करनी चाहिए।
नए चुनाव सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक निगरानी, वीडियोग्राफी और रिपोर्ट आधारित समीक्षा के अधीन हैं। परिणाम घोषित होने से पहले निगरानी समिति और हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन इस चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
महत्वपूर्ण अपडेट: 8 नवंबर 2026 तक 18 नवंबर की तारीख को मतदान या मतगणना की निश्चित तारीख न मानें। अंतिम कार्यक्रम और परिणाम के लिए आधिकारिक चुनाव अधिसूचनाएं देखें।