AP Municipal Election 2026: चुनाव आयोग के नए आदेश और संशोधित कार्यक्रम
आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (APSEC) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों पर विचार करने के बाद 100 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदान और मतगणना की तारीखें बदली गई हैं। चार शहरी निकायों के निर्धारित वार्डों में उम्मीदवारों को नए नामांकन दाखिल करने का अतिरिक्त अवसर भी दिया गया था।
आधिकारिक जानकारी के लिए आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट देखें।
AP Municipal Election 2026: नया चुनाव कार्यक्रम
| चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया | संशोधित तारीख |
|---|---|
| 100 शहरी स्थानीय निकायों में मतदान | 1 नवंबर 2026 |
| जरूरत पड़ने पर पुनर्मतदान | 2 नवंबर 2026 |
| मतगणना | 3 नवंबर 2026, सुबह 8 बजे से |
| नए नामांकन की जांच | 25 अक्टूबर 2026, सुबह 8 बजे से |
| नए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की नाम वापसी | 25 अक्टूबर 2026, दोपहर 3 बजे तक |
यह संशोधित कार्यक्रम उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार है। किसी नए आदेश या बदलाव की पुष्टि के लिए APSEC की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित नवीनतम अधिसूचना अवश्य देखें।
चुनाव आयोग के नए आदेश में क्या बदला?
नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों और जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आयोग ने चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया। इसका उद्देश्य उन पात्र उम्मीदवारों को अवसर देना था, जो कथित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नामांकन दाखिल नहीं कर पाए थे।
- 100 शहरी स्थानीय निकायों में मतदान की तारीख बदलकर 1 नवंबर 2026 की गई।
- मतगणना 3 नवंबर 2026 को सुबह 8 बजे से निर्धारित की गई।
- आवश्यकता होने पर 2 नवंबर 2026 को पुनर्मतदान कराया जा सकता है।
- चार शहरी स्थानीय निकायों के निर्धारित वार्डों में 23 और 24 अक्टूबर को नए नामांकन का अवसर दिया गया।
- नए नामांकनों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया 25 अक्टूबर को निर्धारित की गई।
- निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए।
नामांकन में बाधा डालने से जुड़ी शिकायतें अदालत के समक्ष रखी गई थीं। किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्ष के बिना प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।
किन नगर निकायों में नए नामांकन की अनुमति दी गई?
अतिरिक्त नामांकन प्रक्रिया इन चार शहरी स्थानीय निकायों के लिए लागू की गई थी:
- कडपा नगर निगम: निर्धारित 11 वार्ड।
- तिरुपति नगर निगम: निर्धारित 18 वार्ड।
- राजमपेट नगरपालिका: निर्धारित 11 वार्ड।
- मायदुकुर नगरपालिका: सभी 32 वार्ड।
यह अतिरिक्त अवसर केवल आयोग द्वारा अधिसूचित वार्डों के लिए था। उम्मीदवार वार्ड संख्या, नामांकन केंद्र और प्रक्रिया की पुष्टि संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर या आधिकारिक आदेश से करें।
चुनाव कार्यक्रम में बदलाव क्यों किया गया?
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऐसी शिकायतें रखी गई थीं कि कुछ उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के दौरान कथित रूप से धमकी, हमले या अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ा। अदालत ने निर्वाचन अधिकारियों को शिकायतों की जांच करने और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
इसके बाद आयोग ने चार शहरी स्थानीय निकायों में अतिरिक्त नामांकन व्यवस्था घोषित की और मतदान तथा मतगणना की तारीखों में बदलाव किया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शिकायतों पर विचार करते हुए चुनाव आगे बढ़ाना था।
मतदाताओं और उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश
- चुनाव कार्यक्रम और नवीनतम आदेश APSEC की आधिकारिक वेबसाइट पर जांचें।
- अपने वार्ड, मतदान केंद्र और मतदाता विवरण की पुष्टि संबंधित आधिकारिक निर्वाचन अधिकारियों से करें।
- नामांकन से जुड़े दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से संपर्क करें।
- चुनाव संबंधी शिकायत सक्षम निर्वाचन या जिला अधिकारियों तक पहुंचाएं और जरूरी साक्ष्य सुरक्षित रखें।
- मतदान की तारीख, उम्मीदवारों की सूची या नतीजों से जुड़ी अपुष्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें।
आधिकारिक चुनाव अपडेट कैसे देखें?
- sec.ap.gov.in वेबसाइट खोलें।
- नगरपालिका या शहरी स्थानीय निकाय चुनाव से संबंधित नवीनतम अधिसूचना खोजें।
- संबंधित कार्यक्रम, आदेश या उम्मीदवारों की सूची खोलें।
- आदेश की तारीख और संबंधित नगर निकाय या वार्ड का विवरण जांचें।
- अधिक जानकारी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर या जिला निर्वाचन प्राधिकरण से संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. AP Municipal Election 2026 में मतदान कब होगा?
उपलब्ध संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 100 शहरी स्थानीय निकायों में मतदान 1 नवंबर 2026 को निर्धारित है।
2. मतगणना कब होगी?
मतगणना 3 नवंबर 2026 को सुबह 8 बजे से निर्धारित है।
3. क्या पुनर्मतदान भी होगा?
यदि आवश्यक हुआ तो 2 नवंबर 2026 को पुनर्मतदान कराया जा सकता है। यह संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के निर्णय पर निर्भर करेगा।
4. किन नगर निकायों में नए नामांकन की अनुमति दी गई थी?
कडपा नगर निगम, तिरुपति नगर निगम और राजमपेट नगरपालिका के निर्धारित वार्डों तथा मायदुकुर नगरपालिका के सभी 32 वार्डों में अतिरिक्त नामांकन व्यवस्था लागू थी।
5. आधिकारिक आदेश कहां देखें?
आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर नवीनतम चुनाव अधिसूचनाएं देखें।
महत्वपूर्ण सूचना
यह लेख सामान्य जनसूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। चुनाव की तारीखों और प्रक्रियाओं में आगे भी आधिकारिक आदेशों के जरिए बदलाव संभव है। किसी निर्णय या कार्रवाई से पहले आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित निर्वाचन अधिकारियों से जानकारी की पुष्टि करें।