AP Municipal Elections 2026: Model Code of Conduct और नियम
Model Code of Conduct (MCC) यानी आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए नियमों और दिशानिर्देशों का समूह है। Andhra Pradesh Municipal Elections 2026 के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सार्वजनिक अधिकारियों को Andhra Pradesh State Election Commission (APSEC) के लागू निर्देशों का पालन करना होता है।
स्थानीय निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद MCC लागू हुई। इसके नियम चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, लाउडस्पीकर, मतदाताओं को प्रलोभन देने, सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल और चुनावी खर्च से संबंधित हैं। इस लेख में प्रमुख नियम आसान भाषा में समझाए गए हैं।
AP Municipal Election 2026: MCC के मुख्य नियम
- जाति या धर्म के आधार पर नफरत फैलाने और सामुदायिक भावनाओं के आधार पर वोट मांगने से बचें।
- सार्वजनिक सभा या जुलूस के लिए सक्षम प्राधिकरण से पहले अनुमति लें।
- लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित समय और अनुमति के अनुसार करें।
- चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहन, कर्मचारी, भवन या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करें।
- मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकद, शराब या अन्य अनुचित लाभ न बांटें।
- चुनावी खर्च का सही रिकॉर्ड रखें और निर्धारित नियमों के अनुसार विवरण जमा करें।
- जहां MCC रोक लगाती है, वहां नई वित्तीय योजनाओं या सरकारी कार्यक्रमों के जरिए अनुचित चुनावी लाभ लेने से बचें।
1. Model Code of Conduct कब लागू होती है?
राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए प्रकाशित आचार संहिता के अनुसार, State Election Commission द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद MCC लागू होती है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहती है।
जब पूरे राज्य में सामान्य शहरी स्थानीय निकाय चुनाव अधिसूचित होते हैं, तो लागू नियमों के अनुसार MCC अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में प्रभावी होती है। सीमित रिक्तियों या किसी एक स्थानीय निकाय के चुनाव में लागू क्षेत्र अलग हो सकता है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को संबंधित APSEC अधिसूचना और चुनाव अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए।
2. चुनाव प्रचार से जुड़े नियम
राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिम्मेदारी से प्रचार करें और ऐसी गतिविधियों से बचें जो सार्वजनिक व्यवस्था या निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं।
- जाति, धर्म या भाषा के आधार पर समुदायों के बीच नफरत या तनाव पैदा करने वाले प्रचार से बचें।
- धार्मिक या सामुदायिक भावनाओं का इस्तेमाल करके वोट न मांगें।
- पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए न करें।
- मतदाताओं को धमकाएं नहीं और उनके मतदान के अधिकार में गैरकानूनी हस्तक्षेप न करें।
- प्रचार सामग्री, सार्वजनिक प्रदर्शन और सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग पर लागू नियमों का पालन करें।
चुनावी भाषण और गतिविधियां MCC तथा लागू चुनाव कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए। किसी संभावित उल्लंघन की शिकायत को जांच से पहले प्रमाणित अपराध नहीं मानना चाहिए; सक्षम चुनाव प्राधिकरण मामले का मूल्यांकन कर सकता है।
3. सार्वजनिक सभा, रैली और जुलूस के नियम
आंध्र प्रदेश के चुनाव दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक सभा और जुलूस के लिए सक्षम प्राधिकरण से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। आयोजकों को समय रहते आवेदन करना चाहिए और संबंधित अधिकारियों द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना चाहिए।
- सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित करने से पहले जरूरी अनुमति लें।
- स्वीकृत स्थान, समय और मार्ग से संबंधित शर्तों का पालन करें।
- यातायात, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन के निर्देश मानें।
- दूसरे दलों या उम्मीदवारों को अनुमत प्रचार करने से गैरकानूनी रूप से न रोकें।
- लाउडस्पीकर और ध्वनि उपकरणों से जुड़े नियमों का पालन करें।
4. लाउडस्पीकर के समय से जुड़े नियम
अक्टूबर 2026 में प्रकाशित आंध्र प्रदेश के संशोधित MCC दिशानिर्देशों के अनुसार भाषण प्रसारित करने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक किया जा सकता है। हालांकि, जहां सक्षम प्राधिकरण की अनुमति जरूरी हो, वहां अनुमति लेना और ध्वनि तथा सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े अन्य नियमों का पालन करना भी आवश्यक है।
उम्मीदवारों और प्रचार आयोजकों को अपनी स्थानीय अनुमति की शर्तें जांचनी चाहिए और पुलिस, चुनाव अधिकारी या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी अतिरिक्त निर्देशों का पालन करना चाहिए।
5. नकद, उपहार, शराब और मतदाताओं को प्रलोभन देने के नियम
उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को वोट प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ देने से बचना चाहिए। वोट के बदले नकद, उपहार, शराब या अन्य लाभ देना लागू चुनाव कानूनों और निर्देशों का उल्लंघन हो सकता है।
अक्टूबर 2026 में रिपोर्ट किए गए AP स्थानीय चुनाव दिशानिर्देश मतदान समाप्त होने से पहले के 48 घंटों और मतगणना के दिन शराब के वितरण तथा परोसने पर रोक लगाते हैं। संबंधित चुनाव पर लागू सटीक प्रतिबंध और उसके क्रियान्वयन की पुष्टि नवीनतम आधिकारिक आदेश से करनी चाहिए।
- मतदान को प्रभावित करने के लिए नकद या उपहार न बांटें।
- मतदाताओं को धमकाएं या दबाव न डालें।
- प्रतिबंधित अवधि में शराब वितरण या परोसने की गतिविधि न करें।
- संभावित उल्लंघन की जानकारी सक्षम चुनाव अधिकारी या कानून प्रवर्तन एजेंसी को दें।
6. सत्ताधारी दल और सरकार पर लागू प्रतिबंध
MCC के तहत सरकारी अधिकारों और सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के संशोधित स्थानीय चुनाव दिशानिर्देशों की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव घोषणा के बाद मंत्रियों और अधिकारियों पर अनुदान मंजूर करने, नई वित्तीय योजनाओं की घोषणा करने, शिलान्यास करने और तदर्थ नियुक्तियां करने से संबंधित प्रतिबंध लागू होते हैं।
- चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहन, कर्मचारी या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल न करें।
- लागू नियमों का उल्लंघन करते हुए सरकारी दौरे को चुनाव प्रचार का माध्यम न बनाएं।
- किसी राजनीतिक दल को अनुचित लाभ देने के लिए सरकारी भवनों, विश्राम गृहों या सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल न करें।
- नए अनुदान, वित्तीय योजनाओं, परियोजना घोषणाओं और शिलान्यास समारोहों पर लागू प्रतिबंधों का पालन करें।
- चुनाव से जुड़े सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक अधिकारियों को निष्पक्ष रहना चाहिए।
पहले से लागू कल्याणकारी योजनाओं के साथ व्यवहार नई घोषणाओं से अलग हो सकता है। यह लागू MCC निर्देशों और विशेष आदेशों पर निर्भर करता है। यह न मानें कि हर मौजूदा सरकारी सेवा रोक दी जाएगी। किसी खास योजना की स्थिति सक्षम प्राधिकरण से जांचें।
7. उम्मीदवारों के चुनावी खर्च के नियम
उम्मीदवारों को चुनाव से जुड़े खर्च का सही रिकॉर्ड रखना और लागू खर्च सीमा तथा रिपोर्टिंग नियमों का पालन करना चाहिए। अक्टूबर 2026 में रिपोर्ट किए गए संशोधित स्थानीय चुनाव दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को रोजाना खर्च का हिसाब रखना और परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर अंतिम खर्च विवरण District Election Authority को जमा करना होता है।
- चुनाव प्रचार का खर्च नियमित रूप से और सही तरीके से दर्ज करें।
- आवश्यक बिल, रसीदें और संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें।
- जिस पद और स्थानीय निकाय के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी लागू खर्च सीमा का पालन करें।
- निर्धारित अवधि में संबंधित अधिकारी को जरूरी खर्च विवरण जमा करें।
खर्च की सीमा उम्मीदवार के पद और लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। किसी अपुष्ट आंकड़े पर निर्भर रहने के बजाय APSEC की नवीनतम अधिसूचना या District Election Authority से वर्तमान सीमा की पुष्टि करें।
8. मतदान के दिन लागू नियम
मतदान के दिन उम्मीदवारों, मतदान एजेंटों और राजनीतिक दलों को चुनाव अधिकारियों के निर्देशों और लागू चुनाव नियमों का पालन करना चाहिए।
- मतदाताओं को डराएं नहीं और उन्हें मतदान केंद्र में जाने से न रोकें।
- किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर वोट न डालें और फर्जी मतदान न करें।
- मतदान एजेंट, मतदाता पहचान और अधिकृत वोटर स्लिप से जुड़े नियमों का पालन करें।
- वोटर पहचान पर्ची निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए। संशोधित AP दिशानिर्देशों की रिपोर्ट के अनुसार पर्ची सादे सफेद कागज पर होनी चाहिए और उस पर पार्टी का चुनाव चिह्न या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए।
- मतदान केंद्र के पास प्रचार गतिविधियों और प्रतिबंधित क्षेत्रों से जुड़े नियमों का पालन करें।
- Presiding Officer और अन्य अधिकृत चुनाव कर्मचारियों के निर्देश मानें।
9. MCC का उल्लंघन होने पर क्या होगा?
संभावित MCC उल्लंघन की शिकायत मामले के अनुसार Returning Officer, Election Officer, District Election Authority, APSEC या संबंधित कानून प्रवर्तन प्राधिकरण को दी जा सकती है। अधिकारी शिकायत की जांच कर सकते हैं, साक्ष्य मांग सकते हैं और लागू आचार संहिता, चुनाव नियमों या अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।
केवल शिकायत दर्ज होने से उल्लंघन प्रमाणित नहीं हो जाता। शिकायत में तारीख, स्थान, संबंधित फोटो या वीडियो और अन्य उपलब्ध विवरण शामिल करें ताकि अधिकारी मामले का मूल्यांकन कर सकें। अपुष्ट आरोपों को प्रमाणित तथ्य के रूप में साझा न करें।
10. आधिकारिक MCC नियम कैसे जांचें?
- Andhra Pradesh State Election Commission की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- स्थानीय निकाय चुनावों की नवीनतम अधिसूचना, MCC सर्कुलर और निर्देश देखें।
- जहां लागू हो, आधिकारिक उम्मीदवार हैंडबुक और संबंधित नगरपालिका चुनाव नियम पढ़ें।
- स्थानीय अनुमति के लिए संबंधित पुलिस, नगरपालिका या चुनाव प्राधिकरण से संपर्क करें।
- शिकायत के लिए APSEC या संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाएं।
आधिकारिक स्रोत:
- Andhra Pradesh State Election Commission
- Municipalities के उम्मीदवारों की आधिकारिक हैंडबुक
- Municipal Corporations के चुनाव कानून की आधिकारिक मैनुअल
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. AP Municipal Elections 2026 में Model Code of Conduct क्या है?
MCC ऐसे दिशानिर्देशों का समूह है जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और संबंधित सरकारी अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करता है।
2. MCC कब लागू हुई?
स्थानीय निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद MCC लागू हुई और लागू आधिकारिक निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहती है।
3. लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने का समय क्या है?
अक्टूबर 2026 में रिपोर्ट किए गए संशोधित AP दिशानिर्देश भाषण प्रसारित करने के लिए सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक का समय बताते हैं। जरूरी अनुमति और अन्य प्रतिबंध फिर भी लागू रहेंगे।
4. क्या MCC के दौरान सरकार नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है?
रिपोर्ट किए गए दिशानिर्देश चुनाव घोषणा के बाद नई वित्तीय योजनाओं, अनुदान और कुछ परियोजना-संबंधी घोषणाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं। पहले से चल रही योजनाओं के लिए लागू निर्देशों और विशेष आदेशों की स्थिति जांचनी चाहिए।
5. क्या सार्वजनिक सभा और रैली आयोजित कर सकते हैं?
हां, सक्षम प्राधिकरण से पहले अनुमति लेकर और स्वीकृत शर्तों तथा चुनाव नियमों का पालन करके सभा या रैली आयोजित की जा सकती है।
6. उम्मीदवारों को चुनावी खर्च का विवरण कब जमा करना होता है?
अक्टूबर 2026 में रिपोर्ट किए गए संशोधित स्थानीय चुनाव दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम खर्च विवरण परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर District Election Authority को जमा करना होता है। उम्मीदवारों को लागू नियम और प्रारूप की पुष्टि करनी चाहिए।
7. MCC उल्लंघन की शिकायत कहां करें?
शिकायत के प्रकार के अनुसार Returning Officer, Election Officer, District Election Authority, APSEC या संबंधित कानून प्रवर्तन प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। आधिकारिक आदेशों के माध्यम से चुनाव नियमों, अनुमतियों, खर्च सीमा और MCC निर्देशों में बदलाव या स्पष्टीकरण जारी हो सकता है। किसी विशेष मामले के लिए APSEC की नवीनतम अधिसूचना, लागू चुनाव नियम और सक्षम प्राधिकरण से पुष्टि करें।