अंतरजातीय विवाह योजना 2026: ₹2.5 लाख के लिए ऑनलाइन आवेदन
डॉ. अंबेडकर सामाजिक एकता अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना और पात्र दंपतियों को आर्थिक सहायता देना था। पुरानी केंद्रीय योजना के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले दंपतियों के लिए ₹2.50 लाख की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान था।
2026 का महत्वपूर्ण अपडेट: 1 अप्रैल 2023 से योजना का विलय केंद्र प्रायोजित व्यवस्था में हो गया। डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन अब नए आवेदन सीधे स्वीकार नहीं करता। नए आवेदकों को अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की वर्तमान प्रक्रिया अपनानी होगी।
क्या 2026 में अंतरजातीय विवाह पर ₹2.5 लाख मिलते हैं?
₹2.50 लाख की प्रोत्साहन राशि डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की पुरानी योजना से जुड़ी है। लेकिन 2026 में हर अंतरजातीय विवाहित जोड़े को यह राशि अपने आप मिलने की गारंटी नहीं है।
इस योजना का विलय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन से जुड़ी केंद्र प्रायोजित व्यवस्था में किया गया है। संबंधित प्रावधानों को राज्य और केंद्रशासित प्रदेश लागू करते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन के राज्यवार आँकड़े प्रकाशित करता है। वर्तमान सहायता राशि, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और योजना की उपलब्धता की पुष्टि संबंधित राज्य विभाग से करनी चाहिए।
कौन पात्र हो सकता है?
पात्रता संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में लागू वर्तमान योजना पर निर्भर करती है। डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की पुरानी योजना में मुख्य रूप से निम्नलिखित शर्तें थीं:
- पुरानी योजना के अनुसार विवाह अंतरजातीय होना चाहिए था। सामान्यतः एक जीवनसाथी अनुसूचित जाति और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति समुदाय से होना चाहिए था।
- विवाह कानूनी रूप से वैध होना और निर्धारित पंजीकरण दस्तावेज उपलब्ध होना जरूरी था।
- पुरानी योजना में पहले विवाह से संबंधित शर्तें थीं।
- पुरानी योजना में आवेदन की समय-सीमा और आय सीमा निर्धारित थी।
- दंपति को आवश्यक जाति, पहचान, विवाह और वित्तीय दस्तावेज देने होते थे।
ये पुरानी योजना की शर्तें हैं। इन्हें हर राज्य की वर्तमान पात्रता न मानें। आवेदन से पहले संबंधित विभाग से नवीनतम पात्रता सूची प्राप्त करें।
जरूरी दस्तावेज
दस्तावेजों की सूची राज्य की योजना और आवेदन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- दोनों जीवनसाथियों के पहचान और पते के प्रमाण।
- जहाँ जरूरी हो, पात्र जीवनसाथी का वैध अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र।
- आय प्रमाणपत्र या अन्य आय संबंधी प्रमाण, यदि लागू हों।
- बैंक खाते का विवरण और माँगे जाने पर बैंक पासबुक या कैंसिल चेक।
- दोनों जीवनसाथियों की फोटो, यदि जरूरी हो।
- विभाग द्वारा निर्धारित शपथपत्र या घोषणा।
- आवेदन फॉर्म और संबंधित अधिकारी द्वारा माँगे गए अतिरिक्त दस्तावेज।
पुराने आवेदन फॉर्म को बिना जाँच किए जमा न करें। संबंधित विभाग वर्तमान में अलग दस्तावेज या अलग आवेदन प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।
अंतरजातीय विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
पुरानी योजना के लिए डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन का कोई एक राष्ट्रव्यापी नया आवेदन पोर्टल अब उपलब्ध नहीं है। सही प्रक्रिया जानने के लिए ये चरण अपनाएँ:
- अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें या myScheme पोर्टल पर जाएँ।
- Inter-Caste Marriage Incentive, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन या संबंधित राज्य योजना के नाम से खोजें।
- पात्रता, वर्तमान सहायता राशि, अंतिम तारीख और दस्तावेजों की सूची पढ़ें।
- ऑनलाइन आवेदन लिंक तभी इस्तेमाल करें जब संबंधित विभाग वर्तमान में यह सुविधा देता हो।
- यदि ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध नहीं है, तो जिला समाज कल्याण कार्यालय या निर्धारित राज्य अधिकारी से आवेदन जमा करने का तरीका पूछें।
- निर्धारित फॉर्म भरें और आवश्यक सहायक दस्तावेज लगाएँ।
- आवेदन जमा करके पावती या संदर्भ नंबर सुरक्षित रखें।
- यदि सुविधा उपलब्ध हो तो आधिकारिक पोर्टल पर स्टेटस देखें, अन्यथा संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।
मध्य प्रदेश में आवेदन कैसे करें?
मध्य प्रदेश के आवेदक वर्तमान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन प्रक्रिया की पुष्टि सामाजिक न्याय एवं कल्याण से संबंधित राज्य विभाग से करें। डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की पुरानी प्रक्रिया को वर्तमान प्रत्यक्ष आवेदन मार्ग न मानें।
- मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय या निर्धारित जिला अधिकारी से संपर्क करें।
- लागू राज्य या केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वर्तमान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन के बारे में पूछें।
- पुष्टि करें कि नए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं या नहीं, वर्तमान राशि क्या है और पात्रता तथा अंतिम तारीख क्या हैं।
- विभाग द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेज जमा करें।
मध्य प्रदेश विभाग की वेबसाइट पर विवाह से संबंधित अन्य योजनाएँ भी हैं। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन या विधवा पुनर्विवाह सहायता को अंतरजातीय विवाह योजना न समझें।
आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
- यदि ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध है, तो राज्य की आधिकारिक योजना वेबसाइट खोलें।
- निर्देशों के अनुसार आवेदन या पावती नंबर दर्ज करें।
- देखें कि आवेदन लंबित, स्वीकृत, अस्वीकृत या दस्तावेजों की प्रतीक्षा में है।
- यदि ऑनलाइन ट्रैकिंग नहीं है, तो उस कार्यालय से संपर्क करें जहाँ आवेदन जमा किया था।
- मामले का निपटारा होने तक आवेदन की पावती और जमा दस्तावेजों की प्रतियाँ सुरक्षित रखें।
आधिकारिक वेबसाइट और आवेदन लिंक
- डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन FAQ — योजना के विलय और नए आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय — केंद्र प्रायोजित योजना और राज्यवार प्रोत्साहन संबंधी जानकारी।
- myScheme पोर्टल — लागू राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएँ खोजें।
- मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग — राज्य विभाग की आधिकारिक जानकारी और संपर्क।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या 2026 में डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन में सीधे आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। फाउंडेशन के अनुसार पुरानी योजना का 1 अप्रैल 2023 से विलय हो चुका है। नए आवेदनों के लिए संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की प्रक्रिया अपनानी होगी।
क्या हर पात्र दंपति को ₹2.5 लाख मिलेंगे?
अपने आप नहीं। यह राशि पुरानी योजना से जुड़ी है। वर्तमान पात्रता, सहायता राशि और मंजूरी लागू राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की योजना पर निर्भर करती है।
क्या आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है?
केवल तभी जब संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देता हो। अन्यथा विभाग जिला कार्यालय या निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करने को कह सकता है।
क्या विवाह प्रमाणपत्र जरूरी है?
ऐसी सहायता के लिए विवाह पंजीकरण दस्तावेज सामान्यतः महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अंतिम दस्तावेज सूची वर्तमान राज्य योजना के नियमों से तय होगी।
मध्य प्रदेश में सहायता के लिए कहाँ संपर्क करें?
मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग या जिला समाज कल्याण कार्यालय से वर्तमान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन प्रक्रिया की जानकारी लें।
निष्कर्ष
डॉ. अंबेडकर की पुरानी अंतरजातीय विवाह योजना में पात्र दंपतियों के लिए ₹2.50 लाख की आर्थिक सहायता का प्रावधान था। लेकिन 2023 में विलय के बाद फाउंडेशन ने नए आवेदन सीधे स्वीकार करना बंद कर दिया। 2026 में आवेदन करने के लिए अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के समाज कल्याण विभाग से वर्तमान नियम, राशि और आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि करें।
डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। योजना की उपलब्धता, सहायता राशि, पात्रता और अंतिम तारीख बदल सकती है। आवेदन करने से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से नवीनतम नियमों की पुष्टि करें।