केंद्र सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने National Social Assistance Programme (NSAP) को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए कुल ₹53,428 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह जानकारी 14 अक्टूबर 2026 को जारी की।
NSAP Scheme 2026 की मुख्य जानकारी
| योजना | National Social Assistance Programme (NSAP) |
|---|---|
| स्वीकृत नया नाम | प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना |
| कुल परिव्यय | ₹53,428 करोड़ |
| अवधि | 2026-27 से 2030-31 |
| मंजूरी की तारीख | 14 अक्टूबर 2026 |
| अनुमानित लाभार्थी | 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ |
| संबंधित मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
NSAP योजना में क्या बदलाव हुए हैं?
मंत्रिमंडल की मंजूरी में NSAP और इसकी उप-योजनाओं के नाम बदलना, दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता और सहायता राशि में संशोधन करना तथा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को मौजूदा स्वरूप में जारी रखना शामिल है।
दिव्यांगजन पेंशन की नई सहायता राशि
| आयु वर्ग | स्वीकृत सहायता राशि |
|---|---|
| 0 से 79 वर्ष | ₹375 |
| 80 वर्ष और उससे अधिक | ₹625 |
दिव्यांगजन पेंशन के लिए benchmark disability का मानदंड 80% से घटाकर 40% किया गया है। न्यूनतम आयु संबंधी मानदंड में भी बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार पात्रता जन्म से हो सकेगी। वास्तविक आवेदन और लाभ के लिए लागू विस्तृत सरकारी दिशानिर्देश देखना जरूरी है।
महत्वपूर्ण: ऊपर दी गई सहायता राशि मंत्रिमंडल की घोषणा में बताई गई स्वीकृत राशि है। भुगतान की अवधि, आवश्यक दस्तावेज और लागू प्रक्रिया की पुष्टि विस्तृत सरकारी दिशानिर्देशों से करें।
NSAP की योजनाओं के नए नाम
| पुराना नाम | स्वीकृत नया नाम |
|---|---|
| National Social Assistance Programme (NSAP) | प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना |
| Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) | प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना |
| Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) | प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना |
| Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) | प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना |
| National Family Benefit Scheme | प्रधानमंत्री पारिवार लाभ योजना |
किन लोगों को लाभ मिल सकता है?
यह कार्यक्रम सामाजिक सहायता की आवश्यकता वाले पात्र लोगों के लिए है। इसमें वृद्धजन, विधवाएं, दिव्यांगजन और पारिवारिक लाभ घटक के अंतर्गत आने वाले पात्र परिवार शामिल हैं। सरकार के अनुसार, इस निर्णय से 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा होगा।
नए नियम कब लागू होंगे?
सरकारी घोषणा के अनुसार दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और सहायता राशि से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी करके लागू किए जाने हैं। आवेदन करने से पहले NSAP के आधिकारिक पोर्टल और अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंधित विभाग से नवीनतम निर्देश जांचें।
आधिकारिक लिंक
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. NSAP के लिए कितनी राशि मंजूर हुई है?
वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए ₹53,428 करोड़ का कुल परिव्यय मंजूर हुआ है।
2. NSAP का नया नाम क्या है?
इसका स्वीकृत नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना है।
3. दिव्यांगजन पेंशन की नई सहायता राशि कितनी है?
स्वीकृत घोषणा के अनुसार 0-79 वर्ष के लिए ₹375 और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए ₹625 सहायता राशि निर्धारित की गई है। लागू विस्तृत दिशानिर्देश भी देखें।
4. क्या दिव्यांगता का मानदंड बदला है?
हां, benchmark disability का मानदंड 80% से घटाकर 40% किया गया है।
5. आवेदन और पात्रता की जानकारी कहां मिलेगी?
PIB की आधिकारिक घोषणा, NSAP पोर्टल और संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के विभाग से नवीनतम निर्देश प्राप्त करें।
अस्वीकरण: यह लेख 14 अक्टूबर 2026 की आधिकारिक मंत्रिमंडल घोषणा पर आधारित है। अंतिम पात्रता, दस्तावेज, भुगतान प्रक्रिया और लागू नियमों की पुष्टि संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों से करें।